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रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर राज्य में कोविड-19 की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारेन्टाइन सेंटर की स्थापना की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आज कोविड-19 की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारेन्टाइन सेंटर की स्थापना के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
दिशानिर्देश में उल्लेख है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड 19) से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु विभिन्न आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कोरोना वायरस के महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान व उपचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोके जाने हेतु बाहर से गांवों में आने वाले व्यक्तियों के लिये पूर्व में स्थापित क्वारेंटाईन सेंटरों की भांति इस समय भी क्वारेंटाईन सेंटर स्थापित किया जाना है। यह क्वारेंटाईन सेंटर संबंधित जिले के ग्राम पंचायत में गांव के बाहर में रखा जाना है। क्वारेंटाईन सेंटर के संचालन के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुये क्वारेंटाईन सेंटर तत्काल पुनः स्थापित करना सुनिचित करें।क्वारेंटाईन सेंटर की निगरानी के लिए स्थानीय परिस्थिति अनुसार ग्राम के स्व-सहायता समूह, युवा समिति, रामायण भजन मंडली तथा कोविड-19 हेतु गठित निगरानी समिति एवं अन्य स्थानीय समिति का सहयोग लिया जाये। क्वारेंटाईन सेंटर से महिलाओं के स्नान के लिए सामाजिक मर्यादा के अनुरूप बांस, बोरा इत्यादि का उपयोग कर स्नान गृह तैयारी का कार्य पहले से ही करा लिया जाये,साथ ही परिसर के शौचालय की साफ-सफाई कराते हुये उपयोग योग्य तैयार कर लिया जाये।
क्वारेंटाईन सेंटर में रूकने वाले व्यक्तियों हेतु सेनेटाईजर बॉटल, फिनाईल, डस्टबिन,झाडू, बाल्टी, गद्दा, दरी, नहाने एवं कपड़ा धोने का साबून, आदि आवश्यक सामाग्री उपलब्ध कराई जावें। क्वारेंटाईन सेंटर के लिये मास्क, सेनेटाईजर, साबुन, दोना, पत्तल जैसी वस्तुओं को जिले के स्थानीय स्व-सहायता समूह से क्रय किया जावे।
ग्राम पंचायतों द्वारा भवन एवं सड़कों सहित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने, साफ सफाई, गंदगी के सुरक्षित निपटान का कार्य भी किया जावे।क्वारेंटाईन सेंटर में रूके हुए लोगों को यथा संभव सूखा राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाये ताकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सके। इनके पास भोजन बनाने की व्यवस्था न होने पर भोजन तैयार कर पर्याप्त सावधानी व दूरी के साथ वितरण कराने की व्यवस्था किया जाये।
क्वारेंटाईन में रहने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में परिसर/चिन्हांकित क्षेत्र से बाहर जाने न दिया जाये, और न ही इनसे बाहर का कोई कार्य लिया जाये। इनके परिवार के सदस्यों आदि को सेंटर में प्रवेश न करने दें। सेंटर में भजन-कीर्तन, खेलकूद, योगा, प्रशिक्षण जैसे सामुदायिक गतिविधियों प्रतिबंधित होगी, इसका कड़ाई से पालन किया जावे।
क्वारेंटाईन सेंटर हेतु भवनों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाये कि जिन भवनों में बारहवी की परीक्षा आयोजित होने वाले है उन्हें क्वारेंटाईन सेंटर न बनाये जाये। अन्य भवन में व्यवस्था की जाये। क्वारेंटाईन सेंटर में उपरोक्तानुसार मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथास्थिति 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध राशि एवं मूलभूत राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाये। क्वारेंटाईन सेंटर में यदि किसी को सर्दी-बुखार या इस तरह का कोई अन्य लक्षण दिखाई दे तो तत्काल इसकी जांच कराई जाये यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाये तो उन्हें तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित आईसोलेशन सेंटर या कोविड
केयर सेंटर में भर्ती कराया जायें। आइसोलेशन सेंटर के संचालन के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किये गये हैं उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
