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राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिलाधीश टीके वर्मा के निर्देश एवं महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख की अनुशंसा पर नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने नागरिकों की सुविधा के लिये होम आईसोलेशन में सहायता के लिये एवं लॉक डाउन के उल्लंघन की शिकायत के अलावा मूलभुत सुविधा बिजली,पानी सफाई सहित सेनेटाईजेशन हेतु अधिकारियों को दायित्व सौपा है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि केारोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुये शासन निर्देश के अनुक्रम में शहर में जिलाधीश द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉक डाउन के समय होम आईसोलेशन, पॉजिटीव मरीजों को दवा वितरण, लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायत सहित मूलभुत सुविधा बिजली पानी सफाई व सेनेटाईजेशन हेतु जिलाधीश के निर्देश एवं महापौर के अनुशंसा पर अधिकारियों को दायित्व सौपा गया है। जिसमें होम आईसोलेशन व कन्टेमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन होने पर टोल फ्री नं. 112 में शिकायत दर्ज करा सकते है। इसी प्रकार होम आईसोलेशन में कोविड पॉजिटिव मरीजो के दवाई वितरण एवं स्टीकर चस्पा हेतु जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. बीएल कुमरे मो. नं. 98271-74966 से, आईसोलेशन उपचार के दौरान मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु समाज कल्याण अधिकारी भूपेन्द्र वाडेकर मो. नं. 93007-63925 से, लॉकडाउन के दौरान व्यवसायिक प्रतिष्ठान व दुकान खोले जाने पर शिकायत हेतु राजस्व अधिकारी संजय भीमटे मो. नं. 70003-28569 से, साफ सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी अजय यादव मो. नं. 94241-16018 से, स्ट्रीट लाईट से संबंधित शिकायत हेतु सहायक अभियंता अतुल चोपडा मो. नं. 88151-90725 से, सेनेटाईजेशन हेतु उप अभियंता प्रणय मेश्राम मो. नं. 83197-26288 से, पेयजल सुविधा हेतु प्रभारी अधिकारी सुरेन्द्र साव मो. नं. 93028-92162 से एवं अन्य जानकारी हेतु प्र. जनसंपर्क अधिकारी देवेन्द्र सोनी मो. नं. 98271-96768 से संपर्क कर सकते है। साथ ही अन्य शिकायत हेतु निदान 1100 एवं मेयर हेल्प लाईन नं. 07744 222214 में कॉल कर संपर्क कर सकते है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि होम आईसोलेशन में प्रशासन के नियमों का पालन करना अनिर्वाय है उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 एवं 188, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1987 के तहत 6 माह की सजा एवं जुर्माना की कार्यवाही होगी। उन्होंने सतर्क रहकर घर में रहकर सुरक्षित रहने की अपील की है।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
