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Shourya Path News - बाल विवाह रोकने के लिए नोडल अधिकारी नामांकित , बाल विवाह कराने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपए जुर्माना Google Analytics —— Meta Pixel
June 21, 2026
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बाल विवाह रोकने के लिए नोडल अधिकारी नामांकित , बाल विवाह कराने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपए जुर्माना

  • rounak group

राजनांदगांव / शौर्यपथ / बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला प्रशासन व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समाज में जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा के द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु लाकडाउन के पहले जिला बाल संरक्षण समिति एवं विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुरूप आंगनबाडी कार्यकताओं, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयंसहायता समूह की महिलाएं, पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यगण के द्वारा ग्राम स्तर पर होने वाले प्रत्येक विवाह की जानकारी रखी जा रही है।
जिन लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम होने की दशा में स्थानीय स्तर पर परिवार को समझाइश दिया जा रहा है कि 21 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह बाल विवाह माना गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है, बाल विवाह करता एवं कराता है अथवा सम्मिलित होता है तो 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये अथवा जुर्माना दोनों से दण्डित किया जाने का प्रावधान है।
1 अप्रैल 2021 से अब तक 6 बाल विवाह जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रोका गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान भी बाल विवाह न हो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मती रेणु प्रकाश के द्वारा जिले के सभी 9 विकासखण्डों में बाल विवाह रोकथाम व फॉलोअप हेतु नोडल नामांकित किये गये हैं जिसमें छुरिया विनोद जंघेल, अंबागढ़ चौकी किशन देवांगन, राजनांदगांव- संतोष केंवट, डोंगरगांव श्रीमती स्मिता ऊके, डोंगरगढ़ श्रीमती गीतांजजी नेताम, छुईखदान पुरूषोत्तम सिदार, मोहला एवं मानपुर अनिल सिन्हा, खैरागढ़ श्रीमती शिखा वर्मा शामिल हैं, जो नामांकित विकासखण्डों में आंगनबाड़ी कार्यकताओं, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यगण से प्रतिदिन फॉलोअप ले रहे है। बाल विवाह के प्रकरण प्राप्त होने पर उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं नगरीय निकाय स्तरीय बाल संरक्षण समिति के साथ मिल कर तत्काल रोकथाम की कार्यवाही की जाएगी।
आम नागरिकों से अपील की जाती है कि आपके आसपास में बाल विवाह की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम उस परिवार को बाल विवाह नहीं करने की समझाईश देवें नहीं मानने पर ग्राम के गणमान्य नागरिकों के साथ मिलकर समझाईश देवें। इसके पश्चात् भी बाल विवाह नहीं रोक पाने की दशा में जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग के संपर्क नम्बर 07744-220405 एवं बाल कल्याण समिति के संपर्क नबर 07744-220406, चाईल्ड हेल्प लाइन के निःशुल्क नंबर 1098 एवं पुलिस हेल्प लाइन 112 तथा अपने नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सूचना प्रदान कर बाल विवाह रोकने में अपनी महती भूमिका अदा करें।


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