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राजनांदगांव / शौर्यपथ / छुईखदान थाना अंतर्गत एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके साथ विद्युत मंडल के अभियंता ने घर में बुलाकर दुष्कर्म किया, जिस पर उक्त अभियंता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता विद्युत विभाग छग राज्य विद्युत वितरण कपंनी छुईखदान जिला राजनांदगांव ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी कुबेर सिंह मरकाम सहायक अभियंता उप संभाग छग राज्य पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड छुईखदान जिला राजनांदगांव के द्वारा छेड़खानी कर दबाव डाल कर अश्लील गाली गलौच कर अपने घर बुलाकर जबरदस्ती हाथ पकड़ कर नौकरी खा जाउंगा, कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये और विडियो बनाया हूं, कहकर लगातार तीन बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते रहे है व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तथा नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में लिखित आवेदन पेश किया है। जिस पर अपराध क्रमांक 111/2021 धारा 294, 506, 507, 354-क (1)0, 376 (1, 376 2 एफ, 376 (2 एन) भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
विवेचना के दौरान आरोपी कुबेर सिंह मरकाम पिता स्व. कमल सिंह मरकाम उम्र 42 साल साकिन ठाकुरटोला थाना गंडई जिला राजनांदगांव हाल पता केकती बाडी शासकीय आवास छुईखदान को विधिवत 25 मई 2021 के गिरफ्तार किया गया है। मामला अजमानतीय होने से रिमाण्ड फार्म भरकर ज्युडिशियल रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायायल पेश किया गया। मामले की जानकारी तत्काल दुरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति प्रज्ञा मेश्राम, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग खैरागढ जीसी पति के निर्देश एवं मार्ग दर्शन मे तत्काल घटना स्थल पहुंच कर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायालय के निर्देश पर उप जेल खैरागढ़ (सलोनी) जेल भेजा गया।
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