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March 18, 2026
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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

धमतरी / शौर्यपथ / जिले के मगरलोड थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मड़ेली में आज तड़के आबकारी अमले को बड़ी सफलता मिली है। विभाग की टीम के द्वारा दबिश देकर चार अलग-अलग प्रकरणों में मदिरा का अवैध विक्रय, परिवहन तथा भण्डारण के मामले में चार आरोपियों से कुल 40 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई तथा आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेजा गया।
जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम मड़ेली निवासी श्रीमती मुन्नी बाई पति रतनूराम कमार कच्ची महुआ शराब बेचते पाई गई तथा उसके आधिपत्य से 3 लीटर महुआ शराब बरामद कर उनके विरुद्ध धारा 34(1)(क), (ख) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी ग्राम में तलाशी के दौरान दशमत पति द्वारिका कमार से 23 लीटर महुआ शराब, लक्ष्मी पति रामलाल कमार से 8 लीटर महुआ शराब तथा पुरूषोत्तम पिता लखमन कमार से 6 लीटर महुआ शराब बरामद कर धारा 34(1) (क), 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत गैरजमानती अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल कराया गया।
आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले के नगरी विकासखण्ड में आदिवासियों को उनके सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों पर प्रति परिवार अधिकतम 5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के आधिपत्य की छूट है। परम्परागत छूट की आड़ में नगरी विकासखण्ड के सरहदी मगरलोड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कच्ची शराब के अवैध कारोबार की लगातार शिकायतें मिल थीं। महुआ शराब का अमानक विनिर्माण जन स्वास्थ्य हेतु हानिकर सिद्ध हो सकता है। किसी प्रकार की जनहानि की आशंका के मद्देनजर आबकारी राजस्व हित में आबकारी टीम धमतरी द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि शराब के अवैध विनिर्माण, धारण, परिवहन तथा विक्रय से संबंधित शिकायत विभाग के टोल फ्री नम्बर 14405 पर अथवा आबकारी नियंत्रण कक्ष धमतरी के दूरभाष नम्बर 07722-232723 पर सूचित किया जा सकता है।

रायपुर / शौर्यपथ / राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश के तहत सोनमणि वोरा को सचिव राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। उनके पास अब केवल संसदीय कार्य विभाग का प्रभार रहेगा।
आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर अमृत कुमार खलखो को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें सचिव राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है। के.डी.कुजांम, संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है।

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में प्रदेश के हजारों निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर अब छोटे तबके के लोग जिनके जमीन के छोटे भूखण्ड हैं, वे अब इनकी खरीद बिक्री आसानी से कर पा रहे हैं। राज्य शासन ने जमीन के छोटे भूखण्डों की खरीद बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया गया था, फलस्वरूप प्रदेश के छोटे तबकों के जरूरतमंद 5 डिसमिल से छोटे भूखण्डों का क्रय विक्रय संभव हो सका है। नतीजन अब तक करीब एक लाख 49 हजार 755 छोटे भूखण्डों का क्रय-विक्रय हुआ है।
राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा छोटे भूखण्डों के पंजीयन एवं नामांतरण की कार्यवाही तथा छत्तीसगढ़ नामांतरण एवं अन्य भू-अभिलेख को तैयार करने बावत नियम 1965 में संशोधन किया जाकर 25 अक्टूबर 2019 से राज्य के सभी जिलों में जमीन के छोटे भूखण्डों के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर 5 डिसमिल से छोट भूखण्डों की क्रय-विक्रय हो सका है।

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गृह विभाग की बैठक के पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर…
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