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नई दिल्ली /शौर्यपथ / तमिलनाडु अवैध रेत खनन घोटाला मामले मे राज्य के पांच जिलों के कलेक्टरों को ईडी पूछताछ के नाम पर बेवजह परेशान न करे. ईडी के इन जिलाधिकारियों को समन करने पर तमिलनाडु हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी लेकिन ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा ली थी.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि ED जिला कलेक्टरों को जांच के लिए बेवजह न बैठाए. उन पर पूरे जिले की अन्य जिम्मेदारियां होती हैं.
कोर्ट ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की उस दलील पर की, जिसमें कहा गया कि ED ने उन्हें जांच में सहयोग के लिए सुबह आठ बजे बुलाया लेकिन बिना किसी पूछताछ के सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक बिठाए रखा.
तमिलनाडु राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED के समन पर हमने पेश होकर एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी दे दी है. वहीं ED के वकील जोहेब हुसैन ने सिब्बल की दलील का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है. इन लोगों ने अपने बयान मे कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए कुछ सप्ताह का समय दिया जाए. फिलहाल कोर्ट ने ED को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद तय कर दी है.
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