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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल, रैगिंग रोकथाम, महिला अधिकार और ट्रैफिक नियमों पर किया जागरूक
दुर्ग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा युवाओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नशामुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्ग में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कानूनी कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी गई।
माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) श्रीमती श्वेता पटेल, श्री रवि कश्यप तथा व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) श्रीमती महिमा शर्मा ने विद्यार्थियों को विभिन्न विधिक विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने रैगिंग की रोकथाम, उसके कानूनी परिणाम और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।
कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का प्रेरक संदेश भी विद्यार्थियों को सुनाया गया, जिसमें शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, उपलब्ध अवसरों का सदुपयोग करने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी गई।
शिविर के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान, महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार, उनकी सुरक्षा से जुड़े कानून तथा यातायात नियमों के पालन के महत्व पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) के अधिवक्ताओं ने विद्यार्थियों को ई-चालान से संबंधित कानूनी प्रावधानों और अधिकारों से भी अवगत कराया।
कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय नशामुक्ति भी रहा। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए स्वयं नशे से दूर रहने तथा परिवार और समाज को भी नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया।
शिविर में पैरालीगल वॉलेंटियर्स ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अंत में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को उपयोगी और प्रेरणादायी बताते हुए ऐसे जागरूकता शिविरों का नियमित आयोजन करने की मांग की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में कानून के प्रति सम्मान, सामाजिक उत्तरदायित्व और जागरूक नागरिक बनने की भावना विकसित करना है, ताकि न्यायपूर्ण, सुरक्षित और नशामुक्त समाज के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
दुर्ग। जिले में मानसून की सक्रियता के बीच 1 जून से 5 अगस्त 2026 तक 501.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में पाटन तहसील में सबसे अधिक 620.7 मिमी तथा धमधा तहसील में सबसे कम 346.1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है।
आंकड़ों के अनुसार दुर्ग तहसील में 564.0 मिमी, बोरी में 561.1 मिमी, भिलाई-3 में 517.1 मिमी तथा अहिवारा में 396.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश की मात्रा में स्पष्ट अंतर देखने को मिला है।
5 अगस्त 2026 को हुई वर्षा की बात करें तो भिलाई-3 में सर्वाधिक 28.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा धमधा में 24.9 मिमी, दुर्ग में 14.1 मिमी, बोरी में 2.0 मिमी, अहिवारा में 1.2 मिमी वर्षा हुई, जबकि पाटन तहसील में वर्षा दर्ज नहीं की गई।
जिला प्रशासन ने बताया कि मानसून की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा वर्षा से संबंधित आंकड़ों का नियमित संकलन किया जा रहा है। किसानों एवं आम नागरिकों को मौसम की ताजा जानकारी पर ध्यान देने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
भिलाई। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में निगम के जोन-3 राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने पावर हाउस सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया।
निगम प्रशासन के अनुसार पावर हाउस सर्विस रोड पर सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े किए जाने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा था। अवैध पार्किंग से न केवल यातायात बाधित हो रहा था, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी हुई थी। नागरिकों की सुविधा और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया और उन्हें जब्त कर लिया।
कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए वाहनों को पुलिस प्रशासन के सहयोग से थाना छावनी पहुंचाया गया। निगम अधिकारियों ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़क, सर्विस रोड अथवा यातायात प्रभावित करने वाले स्थानों पर वाहन खड़ा करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें तथा सड़क पर वाहन खड़े कर यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अवैध पार्किंग के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सूची जारी कर दी है। अब दावापत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों के बीच नियमानुसार लॉटरी के माध्यम से दुकानों एवं चबूतरों का किरायेदारी पर आवंटन किया जाएगा।
निगम प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 25 दुकानें एवं 8 चबूतरे, जबकि महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत 6 दुकानों का विभिन्न स्थलों पर किरायेदारी के आधार पर आवंटन किया जाना है। इसके लिए इच्छुक नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
प्रारंभिक रूप से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी, लेकिन अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण निगम ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जुलाई 2026 कर दी थी। विस्तारित अवधि तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर अब आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
निगम मुख्यालय के सूचना पटल पर सभी प्राप्त आवेदनों की सूची दावापत्ति के लिए चस्पा कर दी गई है। निगम प्रशासन ने सभी आवेदकों से आग्रह किया है कि वे मुख्य कार्यालय पहुंचकर सूची में अपना नाम एवं आवेदन संबंधी विवरण का अवलोकन करें। यदि किसी आवेदक को सूची में दर्ज जानकारी पर कोई आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना हो, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर दावापत्ति दर्ज करा सकता है।
दावापत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र आवेदकों के बीच संवर्गवार पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दुकानों एवं चबूतरों का आवंटन किया जाएगा।
निगम प्रशासन ने सभी आवेदकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर लें, ताकि आगामी आवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। निगम आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर बुधवार 5 अगस्त को जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-03 अंतर्गत मॉडल टाउन स्थित विनोबा नगर क्षेत्र में विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, डस्टबिन की व्यवस्था नहीं होना, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) का अभाव तथा साफ-सफाई में लापरवाही पाई गई। निगम की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल ₹2600 का जुर्माना वसूला।
कार्रवाई के तहत संतोष किराना स्टोर पर सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर ₹700, वर्मा किराना स्टोर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए ₹700 तथा डस्टबिन नहीं रखने पर ₹100, मंटू प्रसाद कानू पर सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग के लिए ₹500, आनंद पान पैलेस पर साफ-सफाई नहीं रखने पर ₹100 तथा चाय चस्का प्रतिष्ठान पर अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने के कारण ₹500 का जुर्माना लगाया गया।
निगम प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने, परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, डस्टबिन की अनिवार्य व्यवस्था करने तथा आवश्यक अनुज्ञप्ति लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमित रूप से कार्रवाई जारी रहेगी।
भिलाई। भिलाई शहर के वरिष्ठ पत्रकार एवं 'इस्पात की धड़कन' के संपादक आर.पी. सिंह (70 वर्ष) का गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन से पत्रकारिता जगत, सामाजिक क्षेत्र और उनके असंख्य शुभचिंतकों में गहरा शोक व्याप्त है। उनके जाने से भिलाई की पत्रकारिता ने एक ऐसे निर्भीक, निष्पक्ष और जनसरोकारों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में पत्रकारिता को केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम माना।
आर.पी. सिंह लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने सदैव सत्य, निष्पक्षता और सामाजिक सरोकारों को अपनी लेखनी का आधार बनाया। उनकी स्पष्ट सोच, सहज व्यवहार और जनहित के मुद्दों को मुखरता से उठाने की प्रतिबद्धता ने उन्हें पत्रकारिता जगत में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। वे युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक के रूप में भी सदैव याद किए जाएंगे।
उनके निधन का समाचार मिलते ही भिलाई सहित पूरे दुर्ग जिले के पत्रकारों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं शुभचिंतकों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें।
स्वर्गीय आर.पी. सिंह का अंतिम संस्कार 6 अगस्त 2026 (गुरुवार) प्रातः 10:00 बजे रामनगर मुक्तिधाम, भिलाई में किया जाएगा। वे अपने पीछे तीन पुत्रियां—वंदना, विभा एवं वीणा सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।
शौर्यपथ परिवार दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार आर.पी. सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा ईश्वर से उनकी पुण्य आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता है।
दुर्ग। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) से जुड़े कथित अवैध आयरन स्क्रैप परिवहन प्रकरण में एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्यवसायी हिमांशु खंडेलवाल को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए माना कि उनका नाम मूल एफआईआर में दर्ज नहीं है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति रेणुका सिंह की एकलपीठ ने 4 अगस्त को पारित आदेश में यह राहत प्रदान की। मामला मई 2026 में दर्ज कथित अवैध आयरन स्क्रैप परिवहन प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने बिना वैध अनुमति स्क्रैप परिवहन के आरोप में दो ट्रकों को पकड़ा था और जांच के आधार पर अपराध दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि हिमांशु खंडेलवाल का नाम एफआईआर में कहीं भी दर्ज नहीं है। वे केवल मैसर्स हिमांशु ट्रेडर्स के संचालक हैं तथा संबंधित वाहनों का स्वामित्व वैध प्रक्रिया के तहत पहले ही तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जा चुका था। इसके अलावा उनके कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई और उनका कोई आपराधिक इतिहास भी सामने नहीं आया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि उपलब्ध परिस्थितियों में आवेदक की गिरफ्तारी या हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
अब उठ रहे हैं बड़े सवाल
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और जनचर्चाओं में यह सवाल उठने लगा है कि जिस हिमांशु खंडेलवाल को दुर्ग पुलिस फरार बताती रही, उसका नाम मूल एफआईआर में दर्ज ही नहीं था। ऐसे में जांच की दिशा, आरोपी बनाए जाने की प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई को लेकर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
हालांकि, इस संबंध में दुर्ग पुलिस का आधिकारिक स्पष्टीकरण अभी सामने आना बाकी है। पुलिस का पक्ष आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है—यदि किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में ही नहीं था, तो उसे फरार घोषित करने का आधार क्या था? यही प्रश्न अब पूरे प्रकरण में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
वन महोत्सव-2026 के तहत 15 एकड़ में 2500 से अधिक पीपल के पौधे रोपे गए, प्रदेश में इस वर्ष ढाई करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
रायपुर/शौर्यपथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन महोत्सव-2026 का शुभारंभ करते हुए नया रायपुर में अपनी मां के नाम पर पीपल का पौधा लगाकर 'पीपल फॉर पीपुल' अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत 15 एकड़ क्षेत्र में 2500 से अधिक पीपल के पौधे लगाए गए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण एवं पौधों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि इस वर्ष ढाई करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 'पीपल फॉर पीपुल' अभियान स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।
दीपक वैष्णव की ख़ास रिपोर्ट
कोंडागांव।
केशकाल वनमंडल में भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। शौर्यपथ दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के बाद विभाग हरकत में आया है और केशकाल डीएफओ दिव्या गौतम द्वारा मामले में खंडन जारी किया गया है।
मामला भारी वाहन चालक पद की भर्ती से जुड़ा है, जिसमें डीएफओ दिव्या गौतम और एसडीओ सुषमा नेताम पर मिलीभगत कर चयन प्रक्रिया में फेरबदल करने का आरोप लगाया गया है। खबर के अनुसार, पहले मंजीत (पिता गुरविंदर सिंह) को पात्र घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उसे अपात्र कर फरसगांव निवासी विक्की बंजारे को भर्ती कर लिया गया।
शौर्यपथ द्वारा इस मामले को उजागर किए जाने के बाद वनमंडल कार्यालय द्वारा जल्दबाजी में एक पत्र जारी कर समाचार में प्रकाशित तथ्यों का खंडन किया गया है। हालांकि, समाचार पत्र का दावा है कि बिना दस्तावेजों के कोई खबर प्रकाशित नहीं की जाती और उनके पास ठोस प्रमाण मौजूद हैं।
मामले को और गंभीर बनाते हुए यह भी सामने आया है कि कथित रूप से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती की गई। इस संबंध में हीरा एग्रो कंपनी ने मुख्य वन संरक्षक कांकेर को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।
अब पूरे प्रकरण पर जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रशासन निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा या मामला यूं ही दबा दिया जाएगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
महाराजा चौक से पुलगांव चौक तक निर्माणाधीन सड़क पर सुरक्षा इंतजाम नदारद, ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल; अब शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की जवाबदेही पर भी उठे प्रश्न
दुर्ग।
शहर में विकास कार्यों के बड़े-बड़े दावे, सोशल मीडिया पर निरीक्षण की तस्वीरें और उपलब्धियों के पोस्टर एक तरफ हैं, जबकि दूसरी ओर उन्हीं विकास कार्यों के बीच सुरक्षा मानकों की अनदेखी आम लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। महाराजा चौक से पुलगांव चौक तक बन रही फोरलेन सड़क पर कथित सुरक्षा लापरवाही ने मंगलवार देर शाम एक युवा की जान ले ली।
मनीष ट्रेवल्स में कार्यरत शुभम साहू (25 वर्ष) अपनी मोटरसाइकिल से अपने साथी के साथ ड्यूटी पर जा रहे थे। पुलगांव क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क के पास वाहन फिसलने से वे सड़क पर गिर पड़े और उसी दौरान गुजर रही एक बस की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस सड़क निर्माण कार्य को जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी उपलब्धि बताकर प्रचारित किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर कई जगह गहरे गड्ढे, अधूरी सड़क, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का अभाव तथा चेतावनी संकेत और बैरिकेडिंग जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं हैं।
यदि विकास कार्यों का श्रेय जनप्रतिनिधि लेते हैं, तो क्या ऐसी दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी से भी वे स्वयं को अलग रख सकते हैं? या फिर हर बार की तरह पूरा दोष केवल ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों पर डाल दिया जाएगा?
प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव लगातार सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात करते रहे हैं। ऐसे में यह घटना केवल ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर ही नहीं, बल्कि निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।
एक वर्ष पहले ही विवाह करने वाले शुभम साहू के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में केवल औपचारिक नोटिस जारी कर कार्रवाई पूरी मान ली जाएगी या फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई होगी।
सिर्फ नोटिस किसी परिवार के उजड़ने की भरपाई नहीं कर सकता। यदि सरकार वास्तव में विकास कार्यों में गुणवत्ता और जवाबदेही चाहती है, तो इस घटना को उदाहरण बनाते हुए लापरवाह ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यही दिवंगत युवक के परिवार के प्रति न्याय और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की दिशा में सबसे प्रभावी संदेश होगा।
(संपादकीय टिप्पणी: किसी दुर्घटना में कानूनी जिम्मेदारी का निर्धारण सक्षम जांच एजेंसियों द्वारा किया जाता है। उपरोक्त लेख में उठाए गए प्रश्न सार्वजनिक जवाबदेही और सुरक्षा मानकों के पालन से जुड़े हैं।)
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
