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मुंगेली । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में 02 अप्रैल को जिला जेल में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु दो खण्ड पीठ एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं से संबंधित मामलों के लिए एक खण्ड पीठ का गठन किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के खण्डपीठ में 03 व न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के खण्डपीठ में 01-01 प्रकरण निराकृत हुए। इस प्रकार राज्यस्तरीय वृहद जेल लोक अदालत में स्वीकारोक्ति के आधार पर 05 प्रकरण निराकृत हुए।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री बलराम कुमार देवागंन ने जेल के बंदियों को जेल लोक अदालत के फायदे बताए व कानूनी जानकारी दी। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती श्रुति दुबे ने बंदियों को प्लीबार्गेनिंग की जानकारी दी व उपबंध का लाभ उठाने की बात कही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मयंक सोनी ने कहा कि ‘घृणा अपराध से किया जाए ना कि अपराधी से’ साथ ही डिफेन्स काउन्सिल निःशुल्क विधिक सहायता नाल्सा हेल्पलाईन नं. 15100, अरेस्ट प्री अरेस्ट रिमांड योजना की जानकारी दी। वहीं बंदियों को भविष्य में अपराध से दूर रहने और तनाव मुक्त जीवन जीने प्राणायाम व आध्यात्म का सहारा लेने की बात कही। कार्यक्रम में मुंगेली एसडीएम सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो, डिफेंस काउंसिल श्री टीकम चंद्राकर और श्री सुरेश खुसरो उपस्थित थे।
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