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मोहला / शौर्यपथ / सामान्य पर्यवेक्षक शकील अहमद एवं व्यय पर्यवेक्षक विगनेश सक्थीवेल ने आज राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी। बैठक में सामान्य पर्यवेक्षक शकील अहमद ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन कार्य संपन्न करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कार्य संपन्न हो।
उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से कहा कि प्रचार-प्रसार के दौरान प्रलोभन, लालच नहीं देना है। ना ही किसी प्रकार से किसी को धमकाया जाना है, ना किसी मतदाता को मतदान करने से रोके जाना है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदाता, निर्भय होकर मतदान कर सकें। उन्होंने बैठक में कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही अपने निर्धारित बैंक अकाउंट से खर्च किया जाना है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई शिकायत हो तो उनके संज्ञान में ला सकते हैं।
व्यय पर्यवेक्षक विगनेश सक्थीवेल ने कहा कि निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत बैंक खाता खुलवाया जाना है। सभी प्रकार की खर्च, इस खाते से आहरण किया जाना है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य सूची, निर्धारित दर, पर व्यय की राशि खर्च किया जाना है। उन्होंने कहा कि अपने निर्धारित बैंक अकाउंट से ही सभी प्रकार के खर्च किया जाना है। और प्रतिदिन खर्च का ब्यौरा अंकित किया जाना है। उन्होंने बताया कि तीन बार व्यय पंजी की जांच की जाएगी। सभी प्रकार के खर्चे का बिल रखा जाना है। नामांकन दाखिल करने की तिथि से लेकर निर्वाचन संपन्न होने तक का सभी प्रकार का खर्च संबंधित खाते से ही आहरण किया जाना है।
बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर हेमेंद्र भुआर्य ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना है। वर्तमान में धारा 144 लागू है और आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। उन्होंने बताया कि प्रचार-प्रसार के दौरान कोई भी अनाधिकृत कार्य नहीं करना है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक सभा में अपवाह नहीं फैलाना है। किसी व्यक्ति विशेष के निजी जीवन से संबंधित कोई भी टिप्पणी नहीं किया जाना है। किसी अन्य पार्टी के सभा में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। उन्होंने बताया कि निजी स्वामित्व के संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर संबंधित मालिक की सहमति से ही लगाया जा सकेगा। किसी भी वाहन में तीन से अधिक झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। वाहन में बैंनर नहीं लगाया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान शराब नहीं बांटा जाना है, मतदान केंद्र में प्रचार-प्रसार नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मंदिरापान सेवन कर कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश नही कर सकेगा। 48 घंटे के पूर्व प्रचार प्रसार पूर्णता बंद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति को मतदान करने से नही रोका जा सकेगा। 40 लाख रुपयें निर्धारित राशि तक ही खर्च की सीमा निर्धारित है। व्यय पंजी में सभी प्रकार के खर्च को दर्ज करना है। व्यय पंजी की जांच 27 अक्टूबर, 1 नवंबर एवं 5 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने और निर्वाचन कार्य को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने कहा हैं।
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