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राजनांदगांव/शौर्यपथ / प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत 21 फरवरी 2024 तक किसानों को 16वीं किश्त का लाभ देने के लिए विशेष ग्राम स्तरीय अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान योजनांतर्गत लंबित किसानों के पंजीयन तथा ई-केवाईसी, लैण्ड सिडिंग एवं आधार सिडिंग पूर्ण कराया जाएगा। योजनांतर्गत तीन समान किश्तों में 2000 रूपए कुल 6000 रूपए प्रति वर्ष कृषकों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
उप संचालक कृषि श्री नागेश्वर लाल पाण्डे ने बताया कि जिले के पीएम किसान पोर्टल में 1 लाख 20 हजार 637 कृषक हैं, जिनमें से 1 लाख 19 हजार 368 कृषक पात्र किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में 1261 कृषक लंबित है। राजनांदगांव विकासखंड में 242, छुरिया विकासखंड में 151, डोंगरगांव विकासखंड में 282 एवं डोंगरगढ़ विकासखंड में 179 कृषक तथा शेष जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई एवं मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी से 407 कृषक लंबित है। जिन कृषकों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत पूर्व में पंजीयन नहीं हुआ है एवं कृषि कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसान अपने ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपना पंजीयन करा सकते हैं।
कृषकों के लंबित ई-केवायसी तथा आधार सीडिंग हेतु लोक सेवा केन्द्र एवं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक (पोस्ट ऑफिस) के संबंधित प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित कर अधिक से अधिक कृषकों को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ई-केवायसी करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस से लंबित आधार सीडिंग हेतु किसानों का नवीन बैंक खाता खोलते हुए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को सक्रिय किया जाना चाहिए। ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनके ई-केवायसी, लैण्ड सीडिंग एवं आधार सीडिंग का सत्यापन एवं पोर्टल में इन्द्राज करवाने पर कृषकों को योजना से शीघ्र लाभान्वित किया जा सकेगा। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता के पासबुक की फोटोकापी संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही पंजीयन के समय आधार से लिंक मोबाईल नंबर लेकर अवश्य जाए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों से संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर अपना पंजीयन कराने की अपील की गई है। शासन द्वारा कृषकों को शत-प्रतिशत लाभान्वित करने हेतु विशेष अभियान 10 दिवस तक संचालित है। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकगण संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।
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