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राजनांदगांव / शौर्यपथ / पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अति. पुलिस अधीक्षक डोंगरगढ़ जयप्रकाश बढ़ई, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाये गये मुहिम के तहत् मुखबीर सूचना पर वनोपज जांच नाका, मेन रोड छुरिया में नाकाबंदी कर वाहन क्रमांक सीजी 07 बीडब्ल्यू 7394 को रोक कर चेक करने पर आरोपी जावेद अख्तर पिता जीमल खान उम्र 21 साल निवासी कैम्प नंबर 1 मदर टेरेसा नगर, रोड नंबर 18 भिलाई जिला दुर्ग एवं आरोपी बबलू भाटिया पिता सुरजीत सिंह भाटिया उम्र 50 साल निवासी बाजार चौक, काकोड़ी थाना चिचगढ़ जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) को रंगे हाथों अवैध रूप से शराब रखकर परिवहन करते पकड़ा गया जिनके कब्जे से 180 मिली क्षमता वाले महाराष्ट्र निर्मित देशी संतरी शराब कुल 40 पेटी प्रत्येक पेटी में 48-48 पौवा कीमती 1,15,200 रूपये एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन महिन्द्रा जीतो प्लस कीमती 3,00,000 रूपये जुमला कीमती. 4,15,200 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया है। उक्त दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर थाना छुरिया में अपराध क्रमांक 136/2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों का कृत्य अजमानतीय अपराध का होने से जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक निलेश पाण्डेय, उप निरीक्षक कमलेश देवांगन, प्रधान आरक्षक मनोज साहू, प्रधान आरक्षक हामसिंग उर्वशा, आरक्षक फुलेन्द्र सिंह राजपूत, आरक्षक असवन वर्मा का विशेष योगदान रहा। थाना छुरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन पर रोक लगाने हेतु लगातार कार्यवाही जारी है।
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