July 02, 2025
Hindi Hindi
Uncategorised

Uncategorised (33611)

अन्य ख़बर

अन्य ख़बर (5866)

धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

बालोद / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने ओदश जारी कर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी निर्देशित है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सहित बालोद जिले में भी कोरोना वायरस के संक्रमण का व्यापक फैलाव हो रहा है। इसके व्यापक प्रसार के संभाव्य को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्तमान संक्रमण के फैलाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु एवं जिले के नागरिकों की मांग के आधार पर महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् फेस मास्क/सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर बालोद जिला के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों में 22 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय/अर्धशासकीय/निजी कार्यालय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग संस्थान/ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे। केवल प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, जिम, थिएटर, मॉल एवं ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एवं इस प्रकार के संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देशों के तहत पूजा-अर्चना की जा सकेगी, किंतु धार्मिक/सांस्कृतिक/सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के प्रतिबंंिधत शहरी क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं जिसमें टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, प्रतिबंधित रहेगी। अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेंडर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने वाले वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवाएं वाले वाहन को परिवहन की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है) निर्बाध रूप से संचालित रहेंगे।
जिले में निम्नलिखित व्यवसाय/प्रतिष्ठान के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यवसाय/ प्रतिष्ठान प्रतिबंधित रहेंगे:- सब्जी, मटन, मछली, फल प्रात: 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, डेयरी केवल दूध व्यवसाय प्रात: 06:00 से 09:00 बजे तक एवं शाम 06:00 बजे से रात 08:00 बजे तक, रेस्टोरेंट/होटल केवल होम डिलिवरी (नो टेक अवे)े प्रात: 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। दवा दुकानें/मेडिकल स्टोर्स/चश्मा दुकानें समय पाबंदी से छूट रहेगी। डीजल/पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. एवं सी.एन.जी समय पाबंदी से छूट रहेगी। कृषि आदान विक्रय ईकाइयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन सहित) प्रात: 08:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।
बालोद जिला के नगरीय निकाय एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों के अंतर्गत स्थित समस्त शराब दुकानें पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी। जिले के प्रतिबंधित नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त ढाबा पूर्णत: बंद रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट से टेक अवे की सुविधा भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। केवल होम डिलीवरी को निर्धारित समय अनुसार अनुमति रहेगी। होटलों में लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट) संचालित रहेंगे। पूर्व में विवाह हेतु प्राप्त अनुमति मान्य होगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रात: 06:00 बजे से प्रात: 09:00 बजे एवं शाम 06:00 बजे से रात 08:00 बजे तक समस्त दिवसों के लिए अनुमति दी गई है। पेपर वितरण करने वाले हाकर्स प्रात: 06:00 से प्रात: 09:00 बजे तक अनुमति रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों के समस्त नागरिक अपने घर में ही रहेंगें। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में 4 से अधिक व्यक्तियों (ड्राईव्हर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यत: अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र अंतर्गत समस्त साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। नगरी निकाय सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा अनुसार वर्तमान में संचालित दैनिक हाट बाजार को शिफ्ट कर सकेंगे।
जिले में फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त इकाइयां भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शर्तों पर संचालित रहेगी। आवश्यक वस्तु से जुड़े वाहनो (मेडिकल इमरजेंसी वाणिज्यिक कार्गो) के परिवहन की अनुमति रहेगी। छूट प्राप्त दुकानदारों को अपने दुकान/संस्थान विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क/वितरण किया जाए तत्पश्चात अन्य वस्तु/सेवाओं का विक्रय किया जाए। इसी प्रकार प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। किराना दुकानदार किराना सामग्रियों की होम डिलीवरी कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व के समान ही किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस इत्यादि पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है। जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आई.टी. आधारित सेवाएं, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पोस्टल सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी।
खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एंजेसिंया सहित) निर्बाध रूप से संचालित रहेगी। अनवरत् उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट, फर्नेश आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर एवं खान कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरस: पालन करने के शर्तों पर संचालित रहेंगे। न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन मे सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं। कृषि व्यवसाय हेतु कृषि उपकरण, खाद बीज आदि भी संचालित रहेगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य शासकीय/निजी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कृषि कार्य एवं उससे संबधित गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कडा्ई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की स्थिति में कन्टेंमेंट जोन में पूर्व की भांति सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, बालोद में भी 24 घंटे सेवा हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित हैं, जिसका दूरभाष क्रमांक 9479090732, 9479090742, 9479090752 है। साथ ही 108 की सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। जिले में स्थित सभी शासकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। बैंकिग सेवाएं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जारी रहेंगें। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश ंजारी किया गया है। यदि किसी भी व्यावसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
यह आदेश बालोद जिले के नगरीय निकाय, नगर पालिका परिषद बालोद/दल्लीराजहरा एवं नगर पंचायत गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, गुरूर, डौण्डी, डौण्डीलोहारा एवं चिखलाकसा तथा बालोद तहसील के प्रभावित ग्राम झलमला, सिवनी, हीरापुर, करहीभदर एवं लाटाबोड़ , गुंडरदेही तहसील के ग्राम सीकोसा, कचान्दुर एवं कलंगपुर, तहसील गुरूर के ग्राम कोलिहामार, भरदा एवं पुरूर, तहसील डौण्डीलोहरा के दुधली(मालीघोरी), संबलपुर, देवरी एवं मार्रीबंगला तथा तहसील डौण्डी के ग्राम कुसुमकसा में प्रभावशील होगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दण्ड प्रकिया संहित 1873 की धारा 144 के तहत जारी आदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की अधिसुचना 13 मार्च 2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यकित/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वासरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अत: किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

धमतरी / शौर्यपथ / कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य द्वारा बताया गया है कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर मंगलवार 22 सितंबर से धमतरी जिले के सभी नगरीय निकायों के सभी वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। उन्होंने आज व्यापारी संघों के प्रतिनिधि मंडल से कोविड 19 के संक्रमण और उससे बचाव के संबंध में विस्तार से चर्चा की तथा कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रूप-रेखा भी तैयार की। उन्होंने बताया कि मंगलवार से सभी वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले नगरीय निकाय के अमले को इस संबंध में लोगों को जानकारी देना आवश्यक होगा, जिससे कि लोगों को बेवजह तकलीफ नहीं हो।
     बैठक में कलेक्टर ने बताया कि इन कंटेनमेंट जोन में कोई भी किराना, सब्जी, फल की दुकान खोली नहीं जाएंगी, किन्तु अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी संस्थान/कार्यालय, अस्पताल, नर्सिंग होम, खुली रहेंगी। गैस एजेंसी अपने निर्धारित अवधि में खुला रहेगा तथा मेडिकल, पेट्रोल पम्प चैबीसों घंटे खुले रहेंगे। दूध के लिए सुबह 6 से सुबह 10 बजे का समय तय किया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी पर्यटन स्थल, चाहे वह नगरीय निकाय अथवा ग्रामीण क्षेत्र में हो, वे भी इन दस दिनों में बंद रहेंगे। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि मंडल से कलेक्टर ने अपेक्षा की कि वे इन दस दिनों में लोगों में कोविड 19 के संबंध में जागरूकता लाने का काम करेंगे, जिसमें सामाजिक दूरी, मास्क पहनना तथा सेनिटाईजेशन की महत्ता लोगों को समझाई जाएगी। प्रतिनिधि मंडल ने भी सहमति जताई कि वे व्यापारियों तथा लोगों में जागरूकता लाने का हरसंभव प्रयास करेंगे। यदि इन दस दिनों के बाद जब पुनः सभी व्यापार शुरू होगा और व्यापारी कोविड 19 का प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करते हैं, तो व्यापारी संघ स्वयं संज्ञान में लेकर उन पर उचित कार्रवाई करेगा।
    इसके अलावा नगरीय निकाय के अमले को भी कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि वे कंटेनमेंट जोन अवधि के दौरान नगरीय निकायों का सेनिटाईजेशन करा लें। उन्होंने बैठक के अंत में जिलेवासियों से अपील की कि वे अनावश्यक घरों से नहीं निकलें तथा जब भी किसी काम से बाहर जाएं, तो मास्क का उपयोग जरूर करें और सामाजिक दूरी का भी पालन कर कोविड 19 से स्वयं और अपने परिवार का बचाव करें। बैठक में शरद लोहाना,महेश रोहरा, नरेन्द्र रोहरा, महेश जसूजा, हरि वाधवानी, विजय गोलछा इत्यादि उपस्थित रहे।

रायपुर / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस. भारतीदासन ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 21सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक तथा रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले में आज दिनांक तक 26000 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन लगभग 900-1000 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासो के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु संपूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
जिले की सभी सीमाएं 21से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः सील
जारी किए गए आदेश के अनुसार रायपुर जिले की सभी सीमाएं 21सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर के रात्रि 12 बजे की अवधि तक पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या पार्लर नही खोले जायेंगे। केवल दुकान या पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी।
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
केन्द्रीय,शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय रहेगें बंद
इस अवधि में रायपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय,शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेगें। सभी प्रकार की सभा, जुलुस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेगें। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। आपात स्थिति में 0771-2445785 और 0771-4320202 नंबरों में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गठित विभिन्न दलों में शामिल अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य
आदेश का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार होगी कड़ी कार्यवाही
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। केवल 20 सितम्बर दिन रविवार हेतु पूर्व में जारी सम्पूर्ण लॉकडाउन का आदेश शिथिल किया गया है तथा अन्य दिनों की भांति व्यावसायिक व अन्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। यह आदेश कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपर्युक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

जगदलपुर / शौर्यपथ / खरीफ फसलों की गिरदावरी के संबंध में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति 28 सितंबर तक की जा सकती है। राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार जिले की समस्त भूमि के संबंध में भूमि स्वामी का नाम, क्षेत्रफल और उस पर ली गई फसल का विवरण खसरा के साथ ही विभागीय वेबसाइट में दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग की वेबसाइट https://revenue.cg.nic.in/bhuiyanreport  में देखा जा सकता है। ग्रामवार और भूस्वामीवार फसल क्षेत्राच्छादन की जानकारी ग्राम पंचायत भवन या ग्राम के प्रमुख स्थानों में चस्पा की जाएगी। प्रविष्टि के संबंध में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति 28 सितंबर तक तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद 14 अक्टूबर तक फसल क्षेत्राच्छादन का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा

अम्बिकापुर / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में 21 सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक की अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू रहेगी। जारी आदेशानुसार उपरोक्त दर्शित अवधि में सरगुजा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालन दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन एवं एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से शाम 7 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान एवं पार्लर नही खोले जायेंगे। केवल दुकान एवं पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप एवं एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6ः30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में नगर निगम अम्बिकापुर क्षेत्र अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेगें। सभी प्रकार की सभी, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेगें। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड़ पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड़ केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। आपात स्थिति में मोबाइल नंबर 7999647868, 9770527199, 9340764699, 9340711176 में आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है। कोविड़ संक्रमण के रोकथाम हेतु नगर निगम। अम्बिकापुर में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई, वितरण आदि पूर्वानुसार चलने रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहर्य परिस्थितियों में नगर निगम अम्बिकापुर से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में केवल 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उपल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें। यह आदेश पुलिस महानिरीक्षक कार्यालु, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नरगपालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

रायपुर / शौर्यपथ / “आप टेंशन मत लो। आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। आराम से फ्री-माइंड होकर इन्जॉय करो। जल्द ही आप घर चले जाओगे। आपका दस दिन…

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा विधानसभा उप चुनाव 2020 (24-मरवाही) की तैयारियों तथा सुगम संचालन के लिए 20 और 21 सितम्बर को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है । यह प्रशिक्षण पूर्वान्ह 11 बजे से आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम लाभांडी रायपुर स्थित कोटयार्ड बाइ मैरियट होटल में आयोजित है। इसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य 7 अधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि यह दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले 21 सितम्बर से आयोजित था जो अब 20 सितम्बर से आयोजित होगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पायलट केंद्र शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किया परिपत्र
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की समीक्षा बैठक में कोरोना नियंत्रण के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक और गैर-सरकारी संगठनों की मदद लेने का दिया था सुझाव

रायपुर / शौर्यपथ / कोविड-19 के बिना लक्षण और हल्के लक्षणों वाले मरीजों के स्थानीय स्तर पर देखभाल के लिए कोविड देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के माध्यम से इन केंद्रों के संचालन में स्वयं सेवी संस्थाओं, गैर-सरकारी (NGOs) और सामाजिक संगठनों की सहायता लेगी। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों के लिए इस तरह के पायलट सामुदायिक देखभाल केंद्र शुरू करने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विगत दिनों कोरोना नियंत्रण के उपायों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए इसमें स्वयं सेवी, सामाजिक और गैर-सरकारी संगठनों की मदद लेने का सुझाव दिया था।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश में पिछलों दिनों में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोविड-19 मरीजों के अध्ययन में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि संक्रमित पाए गए ज्यादातर लोग लक्षणरहित हैं। लक्षणरहित मरीजो की संख्या में वृद्धि की संभावना को देखते हुए गैर-लाक्षणिक और कम लक्षण वाले धनात्मक प्रकरणों की स्थानीय स्तर पर देखभाल के लिए सामुदायिक कोविड देखभाल केन्द्र शुरू किया जाना उपयोगी होगा। ये केन्द्र स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थाओं, अन्य सामाजिक संस्थाओं और जिला प्रशासन के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। इस तरह के कोविड देखभाल केन्द्रों को कोविड अस्पतालों या कोविड केयर सेन्टर्स के नजदीक स्थापित किया जाना उचित होगा, जिससे कि वहां भर्ती किसी मरीज के लक्षणों में वृद्धि या आपात स्थिति होने पर उसे तत्काल आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सके। कोविड देखभाल केंद्र के लिए उपयुक्त जगह के नजदीक कोविड अस्पताल या कोविड केयर सेन्टर नहीं होने पर इसे जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उप-स्वास्थ्य केन्द्र के निकट स्थापित किया जाए। इन अस्पतालों में पदस्थ चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टॉफ जैसे आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सा सहायक, सी.एच.ओ., नेत्र सहायक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम.पी.डब्लु.) द्वारा सामुदायिक कोविड देखभाल केन्द्र में रखे गए मरीजों को टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से उपचार संबंधी परामर्श उपलब्ध कराया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को कहा है कि कोविड देखभाल केन्द्रों की शुरूआत जिलों में पायलट केन्द्रों के रूप में किया जाना है। इन पायलट केन्द्रों के अनुभव के आधार पर एवं कोरोना संक्रमण के फैलाव के अनुसार इनका विस्तार जिलों के अन्य नगरीय क्षेत्रों एवं विकासखण्डों में किया जा सकता है। उन्होंने परिपत्र में कहा है कि पायलट केन्द्रों के क्रियान्वयन के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां उपयुक्त स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थाएं तथा अन्य समाज सेवी संस्थाएं उपलब्ध हैं, और जहां स्थानीय समुदाय शहरी या ग्रामीण कोविड देखभाल केन्द्र के क्रियान्वयन के लिए सहमत हैं। कोविड देखभाल केन्द्र के लिए भवन के चयन में बड़े भवन को प्राथमिकता दी जाए, ताकि एक ही स्थान पर ज्यादा मरीजों सेवा प्रदान की जा सके। जिला प्रशासन, नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कुछ समय पहले स्थानीय स्तर पर क्वारेंटाइन केन्द्र संचालित किए गए थे। उन केंद्रों में से बेहतर सुविधायुक्त भवनों को कोविड देखभाल केंद्र के लिए चिन्हांकित किया जा सकता है।
परिपत्र में सामुदायिक देखभाल केन्द्रों के संचालन के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संस्थाओं के दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है। जिला प्रशासन को सामुदायिक देखभाल केन्द्रों के लिए भवन, भोजन और साफ-सफाई की व्यवस्था सी.एस.आर. या डी.एम.एफ. मद या स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक देखभाल केन्द्र के संचालन के लिए आवश्यक समन्वय भी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल किट, टेली-कंसल्टेशन एवं आपात स्थिति में 108-शासकीय एंबुलेन्स द्वारा परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थाएं, गैर-सरकारी और सामाजिक संगठन सामुदायिक देखभाल केन्द्रों के संचालन में भवन, भोजन, साफ-सफाई तथा अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं प्रदान कर जिला प्रशासन का सहयोग करेंगी।
सामुदायिक देखभाल केन्द्रों की निगरानी में समुदाय की महत्वपूर्ण सहभागिता रहेगी। इसके लिए समुदाय में से जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओ, सक्रिय युवाओं आदि का चिन्हांकन किया जा सकता है। इसके लिए समुदाय को जागरुक एवं प्रेरित करने मितानिनों का सहयोग लिया जा सकता है। राज्य स्तर पर इन केंद्रों की निगरानी राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र द्वारा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र में जारी निर्देशों के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के रुप में ग्रामीण एवं शहरी कोविड देखभाल केन्द्रों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर / शौर्यपथ / पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव रेडियो पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जानकारी देंगे। वे 20 सितम्बर को शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम ‘हमर ग्रामसभा’ में इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेब 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ इस कार्यक्रम को रिले करेंगे।
आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी और सरगुजिहा में, रायगढ़ केंद्र से छत्तीसगढ़ी और कुड़ुख में तथा जगदलपुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी और हलबी बोली में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शेष केंद्रों से छत्तीसगढ़ी में इसका प्रसारण होगा। उल्लेखनीय है कि विभागीय योजनाओं की जानकारी देने और इनका लाभ उठाने लोगों को प्रेरित करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा द्वारा तैयार साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम ‘हमर ग्रामसभा’ का आकाशवाणी रायपुर द्वारा हर रविवार शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक प्रसारण किया जाता है।

रायपुर / शौर्यपथ / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार के निवास कार्यालय को सात दिनों तक आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। मंत्री निवास कार्यालय सतनाम सदन से मिली जानकारी के अनुसार आज निजी स्टॉफ के कुल 15 लोेगों के कोरोना संक्रमित होने के कारण मंत्री गुरू रूद्रकुमार सात दिनों तक आम लोगों से भेंट-मुलाकात नहीं करेंगे। इस अवधि में उनके निर्धारित सभी कार्यक्रम नहीं होंगे। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने निजी स्टॉफ के संपर्क में आने वाले सभी लोगों से राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करते हुए अपनी कोरोना जांच कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कार्यालयीन कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण मंत्री निवास कार्यालय आमजनों के लिए सात दिन बंद रहेगा।

हमारा शौर्य

हमारे बारे मे

whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
 
CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
CONTECT NO.  -  8962936808
EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)