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राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के 28 प्रकरण को अनुमति प्रदान की गई
छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अंतर्गत जिले में अब तक कुल 185 प्रकरण निराकृत
कलेक्टर ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव की सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण हेतु राजस्व, नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की ली बैठक
राजनांदगांव /शौर्यपथ /कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण हेतु राजस्व, नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह ने अनुमति के अतिरिक्त तथा बिना अनुमति के अवैध निर्माण प्रकरणों में 28 प्रकरणों को वैध किया। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत श्रीमती मीना, श्री निशिथ कुमार, श्रीमती जानकुंवर साहू, श्री विवेक खरे, श्री अजमल जावेद, श्री अकतुराम ठाकुर, श्री भूषण साहू, श्री मदन जैन, श्री गुरदीप सिंह, श्री रवि श्रीवास्तव, श्री रवि श्रीवास्तव, श्री श्याम कुमार देवांगन, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्रीमती भारती राजपूत, श्रीमती माया देवी, श्री जितेन्द्र गणसानी, श्री पवन गणसानी, श्री रवि गणसानी, श्री संजय गणसानी, श्रीमती गरिमा अग्रवाल, श्री विरेन्द्र बहादुर, श्री रमानीलाल, श्री विजय कुमार देवांगन, श्रीमती अंजू साहू, श्रीमती रौशनी साहू, श्री मनोज हरिहारनो, श्रीमती रूबी दान, मेसर्स सांई राम व्हील प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर श्रीचंद बत्रा को अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए अनुमति प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव की सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसके अंतर्गत अवैध निर्माण के प्रकरणों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में अवैध नियमितिकरण के प्रकरणों पर परीक्षण के साथ ही अनुमोदन किया जा रहा है। जिले में अब तक छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अंतर्गत 185 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। जिनमें राजनांदगांव नगर निगम के 108 प्रकरण तथा डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के 22 प्रकरण, डोंगरगांव नगर पंचायत के 43 प्रकरण एवं छुरिया नगर पंचायत के 12 प्रकरण शामिल हंै। जिले के नागरिक शासन के इस अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें अपने आवास के लिए मालिकाना हक मिल रहा है। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता, एसडीएम श्री अरूण वर्मा, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री सूर्यभान सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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