CONTECT NO. - 8962936808
EMAIL ID - shouryapath12@gmail.com
Address - SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के प्रचार-प्रसार के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम की समय सारणी अनुसार कार्य संपादित करने हेतु जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) समस्त तहसीलदार (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) को पत्र प्रेषित कर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 का 'पुनरीक्षण-2021Ó कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 की स्थिति में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य मतदान केन्द्रों में नियुक्त बी.एल.ओ. के द्वारा किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। 12 दिसम्बर एवं 13 दिसम्बर 2020 को विशेष अभियान का आयोजन किया गया है। 5 जनवरी को दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 14 जनवरी को आयोग के मापदंड अनुसार अंतिम प्रकाशन के लिए जांच, अद्यतन डेटाबेस एवं पूरक सूची की छपाई की जाएगी। 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा, संशोधन व विलोपन के कार्य होंगे-
मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य त्रुटिरहित मतदाता सूची का निर्माण करना एवं पात्र मतदाताओं का नाम जोडऩा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी वे अपना नाम मतदाता सूची मेंं जोडऩे हेतु फार्म 6 भरकर अपने नजदीक के मतदान केन्द्र में बी.एल.ओ. के पास जमा कर सकते हैं। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई हो या अपने मतदान केन्द्र से बाहर निवास कर रहे हैं जिनका विवाह हो गया हो व अपने ससुराल चली गई हो ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाना है, इस हेतु संबंधित के पारिवरिक सदस्य के द्वारा फार्म 07 में जानकारी दर्ज कर जमा करना होगा। उसी विधानसभा क्षेत्र में निवास स्थल बदलने पर फार्म 08 क एवं मतदाता सूची में नाम, पता फोटो आदि में सुधार करवाने हेतु फार्म 08 भरकर जमा करना होगा। सभी फार्म समस्त मतदान केन्द्र में नियुक्त बी.एल.ओ. के पास उपलब्ध है।
निर्वाचन से संबंधित फार्म ऑनलाइन भरने की सुविधा-
मतदाता सूची में नाम जोडऩे, काटने एवं त्रुटि सुधार का कार्य वर्ष भर सतत रूप से चलता रहता है। ऑनलाइन फार्म भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एनवीएसपी (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) एवं वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप संचालित किया जा रहा है। इस पोर्टल व एप की मदद से मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन व सुधार नाम जोडऩे अथवा पता परिवर्तन करने का कार्य स्वयं कर सकते हैं।
लोक सेवा केन्द्र में निर्वाचन से संबंधित फार्म भरने की सुविधा -
मतदाता सूची में नाम जोडऩे, काटने एवं त्रुटि सुधार का कार्य वर्ष भर सतत रूप से चलता रहता है। ऑनलाइन फार्म भरने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एनवीएसपी (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) एवं वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप संचालित किया जा रहा है। इस पोर्टल व एप की मदद से मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन व सुधार नाम जोडऩे अथवा पता परिवर्तन करने का कार्य स्वयं कर सकते हैं। अधिक जानकारी मतदाता हेल्पलाइन नं (टोल फ्री) 1950 से प्राप्त कर सकते हैं।
मतदाताओं की सुविधा हेतु निर्वाचन से संबंधित सेवाओं जैसे मतदाता सूची में पंजीकरण इपिक कार्ड प्रिटिंग तथा मतदाता सूची से संबंधित अन्य सुविधा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सेवा केन्द्रों में दी जा रही है। नाम जुड़वाने के लिए फार्म 06, प्रवासी मतदाता पंजीयन के लिए फार्म 06 क, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म 07, मतदाता सूची में नाम-पता, फोटो ठीक करवाने के लिए फार्म 08 उसी विधानसभा क्षेत्र में निवास स्थल बदलने पर फार्म 08 क, ऑनलाइन भरने का कार्य लोक सेवा केन्द्रों में संपादित हो रहे हैं। निर्वाचन से संबंधित आवश्यक कार्य जैसे डुप्लीकेट वोटर कार्ड प्रिटिंग कर जारी करना/मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं नाम कटवाने एवं त्रुटि सुधार एवं पता परिवर्तन कार्य लोक सेवा केन्द्र में न्यूनतम शुल्क देकर कराए जा सकते हैैं। मतदाता सूची से संबंधित सुविधाएं प्राप्त करने हेतु अपने नजदीक के लोक सेवा केन्द्र में जाएं एवं आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाए।
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.