September 22, 2026
Hindi Hindi

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
    रायपुर

    रायपुर (6110)

    पुलिस एक्शन मोड पर, अभियान चलाकर की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही*

    ▫️ *थाना भखारा अंतर्गत ग्राम कोसमर्रा रोड़ एवं जोरातराई से पृथक पृथक अवैध रूप से शराब परिवहन एवं बिक्री करते हुए 02 आरोपी गिरफ्तार*

    ▫️ *आरोपियों के कब्जे से कुल 66 पौवा देसी मदिरा एवं नगदी ₹160/- बिक्री रकम बरामद, परिवहन हेतु प्रयुक्त पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी जप्त*

    ▫️ *आबकारी एक्ट के तहत भखारा पुलिस की त्वरित कार्यवाही*

            पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के सख्त निर्देश पर धमतरी पुलिस एक्शन मोड पर आ चुकी है और असामाजिक तत्वों को चिन्हांकित कर अभियान चलाकर उनके विरुद्ध लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है।

           इसी क्रम में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरूद श्री अभिषेक केसरी के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी श्री संतोष जैन के नेतृत्व में भखारा पुलिस के द्वारा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर सतत निगाह रखी जा रही थी। इसी दरमियान अवैध रूप से शराब परिवहन एवं बिक्री करने की सूचना पर थाना प्रभारी भखारा द्वारा पृथक-पृथक टीम गठित कर वैधानिक कार्यवाही हेतु रवाना किया गया।

           मुखबिर सूचना पर भखारा पुलिस टीम के द्वारा गवाहों के साथ ग्राम कोसमर्रा तिराहा के पास घेराबंदी की गई। मोटरसाइकिल पैशन प्रो में एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल के टंकी के ऊपर थैला रखें आते दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा करने पर अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम *ओमप्रकाश कंवर उर्फ गब्बर पिता धर्मेंद्र कुमार उम्र 26 वर्ष निवासी कोसमर्रा थाना भखारा जिला धमतरी* बताया, विधिवत तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल में रखें थैला में 33 नग देसी मदिरा प्लेन एवं 10 नग देसी मदिरा मसाला कुल 43 नग देसी मदिरा सील बंद प्रत्येक में 180 एम एल भरी हुई कीमती ₹3640/- को बरामद कर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। साथ ही अवैध मदिरा परिवहन हेतु प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो क्रमांक CG 05 AK 9037 को जप्त कर आरोपी ओमप्रकाश कंवर उर्फ गब्बर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत वैधानिक कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

            थाना भखारा पुलिस की दूसरी टीम के द्वारा ग्राम जोरातराई में दबिश देकर *आरोपी यशवंत साहू पिता भाऊ राम उम्र 51 वर्ष साकिन जोरातराई थाना भखारा जिला धमतरी* को अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जिसके कब्जे से 23 पौवा देसी मदिरा प्लेन एवं ₹160/- बिक्री रकम जप्त किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।

           उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी भखारा श्री संतोष जैन के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक हेमंत ध्रुव, तुलसी राम मिथलेश, आरक्षक धनीराम साहू, गजेंद्र टंडन एवं डेमन साहू शामिल रहे। धमतरी पुलिस द्वारा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

    नगरी। भाजपा मंडल बेलरगाव के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से उनके निवास स्थान पहुंच कर सौजन्य मुलाकात की।

    मंडल महामंत्री मनोहर मानिकपुरी ने बताया कि शुक्रवार को रायपुर पहुँचकर पूर्व मुख्य मंत्री रमनसिंग  से मुलाकात कर मंडल संगठन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई ।

    इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने सिहावा क्षेत्र की विकास के बारे में भी जानकारी ली।

    भेंट के दौरान मंडल अध्यक्ष अकबर कश्यप, उपाध्यक्ष मोहन पुजारी, महामंत्री राकेश चौबे उपस्थित थे।

    नगरी। ग्राम सांकरा, मंडी प्रागण में भाजपा,पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला धमतरी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नंद कुमार यादव के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया ।इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र धेनुसेवक, महामंत्री गुरु प्रसाद साहू, मंडल अध्यक्ष मोहन नाहटा, अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री प्रदीप (बंटी) छाजेड, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेशनाथ गोसाई, उपाध्यक्ष हरीश सार्वा, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुलोचना साहू, जन्मेजय साहू, कमलेश निर्मलकर,दुर्गेश साहू, युवा मोर्चा कार्यकारणीय सदस्य मनोहर नौरंगे एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

    रायपुर / शौर्यपथ / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में आयोजित कर राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किया गया। नेशनल लोक अदालत में 10 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जिसमें लगभग एक हजार मामले कोरोना काल में उल्लंघन से संबंधित धारा 188 के हैं जो शासन की पहल पर वापस लिये गये हैं। लोक अदालत प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की भौतिक अथवा वर्चुअल उपस्थिति में किया गया।
    न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार उक्त लोक अदालत हेतु प्रत्येक जिलों को मजिस्टेªट की स्पेशल सिटिंग की शक्ति प्रदान दी गई थी, छोटे-छोटे मामलों में पक्षकारों की स्वीकृति के आधार पर निराकृत किए गए। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकरणों जैसे धारा 321 दप्रस, 258 दप्रसं एवं पेट्टी आफेंन्स के प्रकरणों तथा कोरोना काल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अतर्गत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण किये गये। ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए थे, उन्हें भी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के रूप में पक्षकारों की आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किये गये। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में 04 खण्डपीठों के द्वारा कुल 123 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसमें मोटर दुर्घटना के 103 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 2 करोड़ 39 लाख 90 हजार 840 रूपए का अवार्ड पारित किया गया है।
    देश की पहली मोबाईल लोक अदालत वैन के माध्यम से
    पक्षकारों तक पहुंचकर मामलों का निराकरण
    श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार देश की पहली मोबाईल लोक अदालत को आयोजित करते हुए जि0वि0से0प्रा0 रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं महासमुंद के द्वारा जिला न्यायालय में लंबित 07 प्रकरणों को मोबाईल लोक अदालत वैन के माध्यम से पक्षकारों के घर पहुंचकर प्रकरणों को आपसी सुलह समझौते के द्वारा निराकरण किया गया। इन मामलों में 2 प्रकरण दिव्यांग व्यक्तियों के जो जिला न्यायालय महासमंुद जिले के संबंधित थे, 01 व्यक्ति जिला चिकित्सालय में भर्ती था, 02 व्यक्ति बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे तथा 02 व्यक्ति वृद्ध होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे थेे, जिनके प्रकरणों के निराकरण हेतु मोबाईल लोक अदालत वैन उनके पास तक पहुचंी एवं प्रकरणों का निराकरण की कार्यवाही पूर्ण की गई।
    श्री हरेन्द्र नाग, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, दुर्ग के न्यायालय में ‘‘राज्य वि0 आकाश यादव वगैरह’’ प्रकरण धारा 323, 294, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत 2018 से लंबित था। उक्त प्रकरण को राजीनामा हेतु आज दिनांक 10/07/2021 को खण्डपीठ में रखी गई थी। उक्त प्रकरण में तीन प्रार्थी थे, जिसमें से दो प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हो गए थे, परन्तु एक प्रार्थी दयानंद नामक व्यक्ति बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती था, जिसकी सहमति के बिना राजीनामा होना संभव नहीं था। उक्त सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को मिलने पर उनके द्वारा पक्षकार के मोबाईल नंबर के माध्यम से संपर्क किया गया, जिस पर प्रार्थी ने बताया कि वह अभी चलने-फिरने में असमर्थ है, वह अपनी सहमति प्रदान करने हेतु न्यायालय नहीं आ सकता है। ऐसे में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय श्री राजेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग को उक्त जानकारी प्रदान की गई, जिस पर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित करने पर पी.एल.व्ही. श्री दुलेश्वर मटियारा को मोबाईल वैन के माध्यम से उक्त प्रार्थी का राजीनामा हेतु सहमति अंकित किए जाने हेतु भेजा गया, जिसमें प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को राजीनामा के माध्यम से खत्म करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018 से लंबित यह प्रकरण समाप्त किया गया।
    सुश्री रूचि मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दुर्ग के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्र. 10801/19 ‘‘छत्तीसगढ़ सहकारी समिति वि0 रायेश कांत फिरगी’’ में प्रार्थी वासुदेव की तबीयत खराब होने के कारण वह न्यायालय आने में असमर्थ था, तब सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय श्री राजेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग को उक्त जानकारी प्रदान की गई, जिस पर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित करने पर पी.एल.व्ही. श्री वासुदेव यादव द्वारा मोबाईल वैन के माध्यम से प्रार्थी तक पहुंचा गया तथा उनकी राजीनामा हेतु सहमति प्राप्त किया गया। इसी न्यायालय में लंबित एक अन्य प्रकरण में पक्षकार वृद्ध (उम्र 65 वर्ष) होने के कारण न्यायालय आने में असमर्थ था, जिसे भी मोबाईल वैन के माध्यम से संपर्क किया गया एवं उसकी राजीनामा में सहमति प्राप्त की गई।
    श्री आनंद कुमार बघेल, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना मुआवजा से संबंधित प्रकरण 463/2019 ‘‘श्रीमती भावना महुुले वि0 बीनानाथ शाह’’, की प्रार्थिया चोट से ग्रसित होने के कारण न्यायालय आने में असमर्थ थी, तब सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय श्री राजेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग को उक्त जानकारी प्रदान की गई, जिस पर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित करने पर पी.एल.व्ही. श्री ज्ञानेश्वर द्वारा प्रार्थिया से संपर्क किया गया एवं मोबाईल वैन के माध्यम से उन तक पहुंचा गया एवं उनकी राजीनामा हेतु सहमति प्राप्त कर 9 लाख 50 हजार रूपए की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई।
    19 लाख 20 हजार के न्याय शुल्क की वापसी का आदेश
    जिला न्याायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव के न्यायालय मंे लंबित व्यवहार वाद संविदा के विशिष्ट पालन हेतु 6 करोड़ 20 लाख रूपए का अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु मामला 20-7-2020 पेेश किया गया था जिसमें 19 लाख 20 हजार का न्याय शुल्क चस्पा किया गया था। प्रकरण में प्रतिवादीगण 2 करोड़ 18 लाख रूपए प्रदान करने हेतु सहमत हुए, जिसके फलस्वरूप न्याय शुल्क के रूप में जमा 19 लाख 20 हजार रूपए की वापसी का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया।
    न्याय खुद चल पड़ा पक्षकारों के द्वार
    आज रोड एक्सीडेंट के एक मामले में 78 वर्ष के बुजुर्ग पक्षकार, अली असगर अजीज को न्यायालय आने में परेशानी थी, उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, जिस कारण वे चलने-फिरने में असमर्थ थे और बुजुर्ग होने के कारण वे मोबाइल का उपयोग भी नहीं कर पाते थे। उनकी परेशानी को देखते हुये प्राधिकरण ने दो पैरा वालिंटियर्स को उनके पास भेजा और उन पैरालीगल वालिंटियर्स ने, रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भूपेन्द्र कुमार वासनीकर की खंडपीठ में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशक्त पक्षकार अली असगर को उपस्थित कराया। न्यायालय द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही अली असगर को समझाईश दी गई और राजीनामा के संबंध में चर्चा की गई। थाना कोतवाली, रायपुर के अपराध क्रमांक 372/2020 में राजीनामा के उपरांत मामला समाप्त किया।
    इसी तरह चेक बाउंस के एक अन्य मामले में पक्षकार राजवंत सिंह एक दुर्घटना का शिकार हो गये और उनकी पसलियॉं टूट गई। वर्तमान में वे चलने-फिरने में असमर्थ हैं। राजवंत सिंह भी अपने मामले में राजीनामा कर मामले को खत्म करना चाहते थे लेकिन अपने स्वास्थगत कारणों से वे न्यायालय आने में असमर्थ थे। राजवंत सिंह विरोधी पक्षकार को लिये गये उधार के एवज में चेक, न्यायालय के सामने देना चाहते थे। जब यह बात प्राधिकरण को पता चली तो प्राधिकरण ने पैरा वालिंटियर्स को वाहन सहित उनके घर भेजा और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें न्यायालय लेकर आ गये और डा. सुमित सोनी के न्यायालय में उन्होंने चेक प्रदान किया और राजीनामा के माध्यम से यह मामला भी खत्म हुआ।
    40 वर्ष पुराने मामले का निराकरण
    भूमि संबंधी विवाद को लेकर रामदुलार चौधरी वगै0 के पिता शिबोधी चौधरी के द्वारा वर्ष 1980 में शिवमंगल सिंह के विरूद्ध माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मामला यह था कि शिबोधी चौधरी ने वर्ष 1975 में भूमि क्रय की थी उसी भूमि को शिवमंगल सिंह के द्वारा क्रय कर उस पर नामान्तरण कराकर काबिज हुआ जिसके फलस्वरूप उनके मध्य भूमि के स्वत्व एवं कब्जा संबंधी व्यवहारवाद संचालित हुआ। उक्त व्यवहारवाद के लंबनकाल में उभय पक्ष शिबोधी चौधरी एवं शिवमंगल सिंह की मृत्यु भी हो गयी, उसके पश्चात् उनके उत्तराधिकारीगण प्रकरण में पक्षकार बनकर प्रकरण संचालित किये। इस मध्य प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी लंबित रहा, उक्त मामला माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष 35 वर्षों तक संचालित रहा और वर्ष 2015 में व्यवहार न्यायालय के क्षरा प्रकरण का निराकरण स्व0 शिबोधी चौधरी के उत्तराधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया जिसके विरूद्ध स्व0 शिवमंगल सिंह के उत्तराधिकारियों के द्वारा वरिष्ठ न्यायालय माननीय पंचम अपर जिला न्यायाधीश अंबिकापुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के निराकरण के लिए उभय पक्षों के मध्य समझौता की बातचीत हुई। जिसमें संबंधित न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों को समझाईश दी गई। अंततः मामला उभय पक्षों के द्वारा संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश जायसवाल साहब की समझाईश तथा आपसी बातचीत कर समझौता के आधार पर अपील का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 6 वर्षों के पश्चात् हो गया। उक्त समझौता प्रकरण 40 वर्ष पुराना होने के कारण संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समझाईश एवं सहयोग से हुआ जिसमें उभय पक्ष के अधिवक्तागण श्री विकास श्रीवास्तव एवं श्री उदयराज तिवारी ने भी सहयोग दिया।

    रायपुर / शौर्यपथ / नन्हें-मुन्ने बच्चों में नई सोच विकसित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए विंग्स-टू-फ्लाई सोसायटी द्वारा नई पहल की जा रही है। सोसायटी द्वारा नई सोच विकसित करने के लिए बच्चों और शिक्षकों की मौलिक रचनाओं को मासिक बाल पत्रिका “किलोल” में प्रकाशित किया जाएगा। इससे शिक्षकों और बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ाने में मद्द मिलेगी।
    नन्हें-मुन्ने बच्चों को ध्यान में रखकर यह बाल पत्रिका विगत पांच वर्षों से डॉ. आलोक शुक्ला के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रकाशित की जा रही है। विगत माह किलोल पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न रचनाओं के वाचन के लिए हमारे नन्हें-मुन्ने पाठकों को अवसर प्रदान किया था। इसकी अगली कड़ी में इस बार किलोल बाल पत्रिका में अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने वाले शिक्षकों को उनकी रचनाओं के वाचन का अवसर प्रदान किया गया।
    विंग्स-टू-फ्लाई सोसायटी द्वारा आयोजित इस वेबीनार का पूरा संचालन श्रीमती रीता मंडल द्वारा श्री पुनीत मंगल के तकनीकी समर्थन से किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों का स्वागत एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी डॉ. एम.सुधीश द्वारा दी गई। कार्यक्रम के प्रतिभागी वक्ताओं का परिचय प्रीती शांडिल्य, शिप्रा बेग, के. शारदा एवं राज्यश्री साहू द्वारा किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लक्ष्मी तिवारी, अनीता चंद्राकर, वीरेंद्र कुमार साहू, कंचन सिंह, वंदिता शर्मा, शिप्रा अग्रवाल, नंदिनी राजपूत, लोकेश्वरी कश्यप, संतोष कुमार, श्वेता पुष्पेंद्र तिवारी, जागृति साहू, कामिनी जोशी, विभा सोनी, मंजू साहू, सुधारानी शर्मा, परवीन दिवाकर, सोनिया ध्रुव, बिंदु लता राठौर एवं अनिला मिंज ने अपनी रचनाओं का वाचन किया। कार्यक्रम के समापन में श्री ताराचंद जायसवाल ने सभी को धन्यवाद देते हुए सभी से किलोल मासिक बाल पत्रिका का उपयोग कक्षाओं में करने का अनुरोध किया।

    ? *धमतरी पुलिस का अभियान लगातार रहेगा जारी*

           पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने नशीले पदार्थों के क्रय-विक्रय व तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं इस प्रकार के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश सभी थाना-चौकी प्रभारियों को दिए। साथ ही बेसिक पुलिसिंग हेतु कार्य योजना तैयार कर सघन चेकिंग अभियान चलाकर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने सख्त निर्देश दिए हैं।

              धमतरी पुलिस द्वारा असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने संदिग्ध व्यक्तियों को सतत निगाह रखी जा रही है साथ ही वाहनों की चेकिंग भी की जा रही।

         इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली एक पिकअप वाहन भारी मात्रा में प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा लेकर धमतरी की ओर आ रहा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर निर्देशानुसार थाना प्रभारी अर्जुनी श्री उमेंद्र टंडन अपनी टीम के साथ श्यामतराई नाका पहुंच कर वाहनों की चेकिंग की गई। वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन के आने पर रोककर पूछताछ किया गया। वाहन चालक ने अपना नाम मनोज खरे पिता रामभरोसा खरे उम्र 30 वर्ष साकिन पीजी कॉलेज रोड जोधापुर वार्ड धमतरी बताया। पिकअप वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में जर्दा युक्त गुटखा एवं अन्य सामग्री बोरियों में भरी मिली। 39 बोरियों में राजश्री गुटका के 3900 पैकेट कीमती ₹468000/-, 39 प्लास्टिक बोरियों में केपी ब्लैक लेबल प्रीमियम च्वाइस तंबाकू कुल 3900 पाउच पैकेट कीमती ₹11700/-, दो प्लास्टिक बोरी में केसर युक्त पान बाग गुटखा 396 पैकेट कीमती ₹47520/- एवं 5 बोरी में अन्नी ब्लैक स्वीट सुपारी 230 पैकेट कीमती ₹13800/- बरामद हुआ।

        पूछताछ में वाहन चालक ने बरामद किए गए गुटखा एवं अन्य सामग्री को सिहावा चौक धमतरी के प्रहलाद उर्फ पहलू के लिए ले जाना बताया है। जिसके संबंध में विधिवत कार्यवाही की जा रही है, साथ ही परिवहन में प्रयुक्त अशोक लीलैंड पिकअप क्रमांक सीजी 10 आर 0613 कीमती ₹300000/- जुमला कीमती ₹946320/- को विधिवत जप्त कर धारा 273 आईपीसी एवं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद का प्रतिषेध, व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय व वितरण का अधिनियम 2003 की धारा 20(2) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।

    *गिरफ्तार आरोपी का नाम* मनोज खरे पिता रामभरोसा खरे उम्र 30 वर्ष साकिन पीजी कॉलेज रोड जोधापुर वार्ड धमतरी

    नगरी। ग्राम पंचायत सिहावा में बने पर्यटक भवन ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा 10 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था। जिसकी लागत 30 लाख रूपये में तैयार हुआ था। किसी भी शासकीय भवन को तोड़ने हेतु विधिवत् संबंधित विभाग से अनुमति लेने के पश्चात् तोड़ा जाता है। उक्त भवन को तोड़ने के लिए किसने आदेश दिया, यह स्पष्ट है। शासकीय सम्पति भवन टुटने के पूर्व किसके प्रभार में भवन की देखरेख हो रहा था। उनके द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई। क्षेत्र के विधायक होने के नाते इस प्रकार के अवैध ढंग से की गई तोड़-फोड़ की घोर निंदा करती हुँ। संबंधित विभाग को निर्देशित करती हुँ कि, शासकीय सम्पति को नुकसान पहुचाने के कृत्य में शामिल व्यक्तियों के विरूद्व कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।
    सिहावा एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल है। यहां से महानदी का उद्गम स्थल होने, सिहावा पहाड़ श्रृंगि ऋषि मुनि के तपोभूमि/दर्शनीय स्थल होने, तथा मृत्यु पश्चात् अस्थि विसर्जन का कार्य करने हेतु लोग पुरे सिहावा विधानसभा क्षेत्र एवं बस्तर,कांकेर,गरियाबंद जिला सहित प्रदेश के अन्य जिले व उड़ीसा प्रान्त के लोग आते है। जो यहां रात्रि विश्राम करते रहे है। अब सिहावा में इस प्रकार के धार्मिक कार्यो में आने वाले लोगों के लिए रूकने का कोई व्यवस्था नही है। जिससे लोगो में जन आक्रोश व्याप्त है।

    नगरी। ग्राम पंचायत घठुला के आंगनबाड़ी केन्द्र 02 मे वजन त्यौहार मनाया गया। जिसका शुभारंभ सरपंच राजू सोम ने किया।उक्त कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के सिस्टर वैदेनी देंवागन, कु.नीतू साहू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,नेमा नाग ,दुलेश नेताम, भाग्यवती कौशिक , मानबाई मानिकपुरी व ग्रामीण नारायण नाग,रामकुमार सोनी, दीनू साहू, दुधेश्वरी सोम, केशर सोम, संतोषी पटेल, नीरा बाई ,अनुराधा बाई तथा छोटे छोटे बच्चे व गर्भवती माताएं उपस्थित थे।

    दिनांक 09-10/07/21 की दरमियानी रात्रि करीबन 1:43 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि ग्राम गुहाननाला दुगली के पास एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया है। उसी समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के आदेशानुसार घटनास्थल पर हाईवे पेट्रोलिंग 2 पहुंची। मौके पर रायपुर से बोराई की ओर जा रही सरिया से भरी एक ट्रक क्रमांक सीजी 05 ए एल 1392 अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और पेड़ से टकरा गया। ट्रक चालक वाहन के स्टेरिंग में एवं उसका पैर बुरी तरह से नीचे फंसा हुआ था। मौके पर थाना दुगली स्टाफ एवं थाना प्रभारी नगरी श्री कोमल नेताम भी उपस्थित थे। हाईवे पेट्रोलिंग एवं थाना स्टाफ के द्वारा ट्रक के पार्ट्स को कटर से काट-काट कर काफी मशक्कत करके ट्रक चालक को ट्रक से बाहर निकाला गया। ट्रक चालक की स्थिति सामान्य है, उसे प्राथमिक उपचार हेतु 108 वाहन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र नगरी ले जाया गया।

    वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में तीनों हाईवे पेट्रोलिंग अपने निर्धारित रूट में लगातार पेट्रोलिंग करते हुए समय-समय पर मार्ग से लगे ग्रामों में आम जनता से मिलकर यातायात नियमों की जानकारी देकर उसका पालन करने एवं हाईवे पेट्रोलिंग के कार्यों के बारे में बताकर संपर्क नंबर देकर किसी भी प्रकार की घटना-दुर्घटना होने पर सूचना अविलंब देने समझाइश भी दिया जा रहा है।

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती सारिका वैद्य, यातायात प्रभारी श्री गगन बाजपेई, वाहन शाखा प्रभारी श्री बी.आर. सिन्हा एवं संबंधित थाना प्रभारी द्वारा समय-समय पर हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों को चेक कर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है।

    हमारा शौर्य

    हमारे बारे मे

    whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
     
    CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
    CONTECT NO.  -  8962936808
    EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
    Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
    LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
    © 2015 Shouryapath. All Rights Reserved. Designed By Global Vision