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राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव द्वारा एकल खिड़की प्रणाली, भू-व्यपवर्तन एवं भवन अनुज्ञा प्रकरणों के निराकरण के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सूर्यभान ठाकुर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने एकल खिलड़ी प्रणाली, भू-व्यपवर्तन, भवन निर्माण, अवैध विकास, अवैध निर्माण, नियमितिकरण, विकास योजना, भूमि उपयोग की जानकारी के बारे में विस्तार से बताया ।
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत राजनांदगांव कार्यालय के कार्य क्षेत्र में संपादित विकास योजना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही निवेश क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण, विकास योजना समिति का गठन दावा/आपत्ति/सुझाव, विकास योजना तैयार कर लागू करना, विकास योजना भूमि उपयोग के अनुसार विकास को नियंत्रण करना, विकास अनुज्ञा धारा-16/धारा - 29/धारा-27/28, भू-व्यपवर्तन सक्षम अधिकारी द्वारा करना, भवन निर्माण सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति देना, अवैध निर्माण भवनों का नियमितिकरण तथा निर्मित भवन का अधिभोग परिवर्तन करने के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा,अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, सभी विकासखंड के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
