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कोरिया /शौर्यपथ/
भू अभिलेख शाखा के अधिकारियों ने आज यहाँ बताया कि जिले के सभी तहसीलों में 24 घण्टे के दौरान 7.4 मि. मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 13.0 मि.मी. औसत वर्षा बैकुण्ठपुऱ तहसील में दर्ज की गई है। इसे मिलाकर पूरे जिले में जून से अब तक 10.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज़ की गई है। उन्होंने बताया कि 01 जून 2022 से 16 जून 2022 तक बैकुण्ठपुर तहसील में 14.4, सोनहत तहसील में 17.9, मनेन्द्रगढ़ तहसील में 13.1, खड़गवां तहसील में 13.3, चिरमिरी तहसील में 0.9, भरतपुर तहसील में 7.1 एवं केल्हारी तहसील में 5.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई।
कोरिया /शौर्यपथ/
जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से दूरस्थ बसे वनांचल रामगढ़ की स्कूली बच्चियों की हॉकी खेलने की चाह को जिला प्रशासन का साथ मिला है। बच्चियों की मांग पर स्थानीय प्रशासन द्वारा तुरंत हॉकी किट उपलब्ध कराई गई और उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया गया।
विकासखंड सोनहत के ग्राम पंचायत रामगढ़ के शासकीय हाई स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्चियां सुदूर वनांचल ग्रामों से आती हैं। रामगढ़, सिंघोर, चुलादर, नटवाही, एतवार, उज्ञाव और सलगंवा जैसों गांवों की रहने वाली इन स्कूली छात्राओं की इच्छा हॉकी खेलने की थी। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के संज्ञान में आते ही उन्होंने संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया कि छात्राओं को नई किट दिलाई जाए। त्वरित कार्य करते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा हॉकी किट पहुंचाई गई। इस किट में जूते, जर्सी, गॉर्ड और हॉकी स्टिक शामिल है। किट मिलते ही बच्चियों की खुशी का ठिकाना ना रहा। किट मिलते ही छात्राओं ने के मैच खेला जिसमें टीम। में लक्ष्मी, कृति, मीनू, निर्मला, संतरिया, प्रेमवती, सीमा, रेशु, सीता, मुस्कान और उर्मिला शामिल रही तो टीम बी में मनीषा, अमीषा, सिमरन, संगीता, प्रतिमा, पूर्णिमा, चंदा, कन्या, प्रभावती और रोशनी शामिल रही। उन्होंने नई किट मिलने पर खुशी जताते हुए जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया।
सूरजपुर /शौर्यपथ/
विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये, उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत् 16 जून 2022 से 15 अगस्त 2022 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये है में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून 2022 से 15 अगस्त 2022 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनांे एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी, नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें
कोरिया /शौर्यपथ/
कलेक्टर कुलदीप शर्मा एवं सीईओ जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत बुधवार को प्रेमाबाग तालाब सौंदर्यीकरण के कार्यप्रगति का जायजा लेने पहुंचे। बैकुंठपुर शहर को एक नया रूप देने के विज़न के साथ कलेक्टर द्वारा बीते दिनों प्रेमाबाग तालाब के सौंदर्यीकरण किए जाने हेतु पाथ वे, वॉक वे, वॉल पेंटिंग, योगासन चित्र, चौपाटी निर्माण आदि के निर्देश दिए गए थे।
कार्य प्रगति का अवलोकन करने पहुंचे कलेक्टर ने गुणवत्ताहीन पोल स्थापित किए जाने तथा काम में लापरवाही बरते जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सीएमओ बैकुण्ठपुर को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सीएमओ बैकुंठपुर को निर्देशित करते हुए कहा कि संबंधित ठेकेदार तथा इंजीनियर पर कार्य विलम्ब करने पर आवश्यकतानुसार फाइन लगाएं।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर शर्मा ने कहा कि समय सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं अन्यथा संबंधितों पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तालाब के किनारे पीचिंग एवं घास लगाने का कार्य जल्द पूर्ण किए जाने कहा तथा नियमित सफाई कर बारिश से पूर्व सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम बैकुंठपुर एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
सूरजपुर /शौर्यपथ/
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी सुराजी ग्राम योजना अंतर्गत कलेक्टर इफ्फत आरा एवं जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में उप संचालक कृषि एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा गोधन न्याय योजना के समस्त घटकों की जानकारी, आवर्ती चराई, गौठानो से संबंधित नोडल अधिकारियों, गौठान समितियों के अध्यक्ष, सचिव, स्व सहायता समूह के सदस्यों को जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
एक दिवसीय प्रशिक्षण में संचालित गौठानो से ग्रामीणों की आय, गौठान संचालन की जानकारी, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन तथा विक्रय करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में गोधन न्याय योजना के मोबाइल एप्स, जी मैफ इंद्राज करने की प्रक्रिया सहित अन्य समस्त आवश्यक जानकारी दी गई जिसमें लगभग 150 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए।
कोरिया /शौर्यपथ/
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक एवं कार्यपालक अधयक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये हैं। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सेटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणांे को निराकृत किये गये हैं।
जिले में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आनंद कुमार ध्रुव द्वारा 14 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर न्यायालय बैकुण्ठपुर एवं तालुका स्तर में तालुका न्यायालय मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी व जनकपुर में 12 खण्डपीठ गठन कर लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 16 हजार 459 प्रकरण रखे गये तथा 13 हजार 14 प्रकरण निराकृत किये गये है, जिसमें 1 करोड़ 27 हजार 929 रूपये के अवार्ड पारित किये गये। लोक अदालत में 1 हजार 287 नियमित प्रकरण रखे गये जिसमें 468 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, साथ ही जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में 28 खण्डपीठ गठन कर 12 हजार 542 राजस्व प्रकरण रखे गये जिसमें 12 हजार 465 प्रकरण निराकृत किये गये है। इस प्रकार जिले के न्यायालयों एवं राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत से 13 हजार 14 लोग लाभन्वित हुये।
अम्बिकापुर /शौर्यपथ/
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सरगुजा के महाप्रबंधक ने बताया है कि उनके विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवक/ युवतिया जो रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
महाप्रबंधक ने यह भी बताया है कि योजना के तहत व्यापार, सेवा एवं उद्योग इकाई की स्थापना के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए इच्छुक आवेदकों को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदको को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार को सदस्य को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रपत्र राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लायसेंस, शैशणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक अल्पसंख्यक, जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए प्रबंधक श्री एल.पी. गुप्ता या सहायक प्रबंधक श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता से संपर्क किया जा सकता है
अम्बिकापुर /शौर्यपथ/
कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जनचौपाल में लोगों की समस्या सुनी। कलेक्टर ने इस दौरान लोगों से प्राप्त समस्या और मांगों से संबंधित 62 आवेदन का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए।
जनचौपाल में अम्बिकापुर के गोधानपुर निवासी दिव्यांग सुश्री अंजलि सिन्हा ने शत प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रदान करने और आजीविका के लिए रोजगार दिलाने की मांग की। कलेक्टर झा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंजलि पूरी तरह से चलने में असमर्थ है ऐसे में पुनः मेडिकल जांच कराकर 80 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र नाएँ। उन्होंने अंजलि को शॉपिंग मॉल में बिलिंग काउंटर में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को।निर्देशित किया। इसी प्रकार ग्राम कोसिमा के 75 वर्षीय बुजुर्ग खिरू राम ने अपने ईलाज के लिए राशि की व्यवस्था शासन की योजनाओं के तहत उपलब्ध कराने की मांग की। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को श्री खिरू राम एवं उसके परिवार को लिए आयुष्मान कार्ड बनाने तथा शासन के योजना अंतर्गत ईलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जन चौपाल में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह, नगर निगम आयुक्त विजय दयाराम के, अपर कलेक्टर एएल ध्रुव सहित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
अम्बिकापुर /शौर्यपथ/
कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विगत दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की गई घोषणा और निर्देशों का त्वरित अमल करने हेतु संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के घोषणाओं पर अमल के लिए संबंधित विभाग शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजे। इसी प्रकार निर्देशों के अनुपालन पर भी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित सभी 6 गांवो में देवगुड़ी निर्माण हेतु राशि के लिए आदिवासी विकास विभाग प्रस्ताव शासन को भेजें। कलेक्टर ने दस्तावेजों के अभाव में जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या के समाधान के लिए एसडीएम को निर्देशित किया कि जाति प्रमाण पत्र हेतु ग्रामसभा मे प्रस्ताव पारित करें। ग्रामसभा आयोजन के लिए कलेक्टर से अनुमोदन कराएं। उन्होंने कब्जे से कम क्षेत्र का वन अधिकार पत्र जारी होने के संबंध में वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन अधिकार के लिए नियत सीमा के अनुसार जितने पर कब्जा है उतनी जमीन का पट्टा जारी करें। यदि किसी को कम जमीन का पट्टा दिया गया है तो पुनः परीक्षण कराएं।
अधिक दाम पर उर्वरक की बिक्री पर सुपरवाइजर पर होगी कार्रवाई-कलेक्टर ने निजी दुकानों में उर्वरक की तय कीमत से अधिक डर पर बिक्री के मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए स्पष्ट कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तय कीमत पर ही उर्वरक की बिक्री हो। जिस दुकान में अधिक दर पर उर्वरक बिक्री की शिकायत मिलेगी उस दुकान में तैनात सुपरवाइजर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दुकानों में पोस मशीन, दर सूची तथा कॅश मेमो की उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसानों को प्रति एकड़ एक किं्वटल वर्मी खाद उपयोग करने की सलाह दें और वर्मी खाद उपलब्ध भी कराएं। जमीन के आधार पर मिलेगी केसीसी-कलेक्टर ने गैर धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन की योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को जमीन के आधार पर तथा अलग अलग खेती के आधार पर केसीसी स्वीकृत करे।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह, नगर निगम आयुक्त विजय दयाराम के, अपर कलेक्टर एएल ध्रुव सहित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।