August 31, 2026
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    बस्तर

    बस्तर (1123)

    बीजापुर। शौर्यपथ न्यूज।

        जिला मुख्यालय बीजापुर में पुराना बस स्टैंड स्थित किशोर होटल एक बार फिर सुर्खियों में है, इस बार वजह बनी है एक समोसे में निकला मानव बाल, जिसने उपभोक्ताओं को चौंका दिया है और वॉट्सऐप ग्रुपों पर जन आक्रोश को भड़का दिया है। भोजन की थाली में बाल मिलने की यह घटना केवल एक लापरवाही नहीं, बल्कि होटल संचालन में गंदगी और प्रशासनिक मिलीभगत की खुली तस्वीर पेश करती है।
      स्थानीय नागरिकों का कहना है कि होटल कर्मियों द्वारा सिर पर कैप पहनने जैसे बुनियादी सुरक्षा नियमों की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और यह लापरवाही खाद्य सुरक्षा विभाग की अनदेखी और संभवत: 'मोटी रकमÓ के लेन-देन का परिणाम है। लोगों ने आरोप लगाया है कि फूड इंस्पेक्टर ने अब तक न तो कोई निरीक्षण किया और न ही किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की।
      जनता सवाल पूछ रही है कि जब नियम स्पष्ट हैं—खाद्य निर्माण में स्वच्छता और कर्मचारियों द्वारा हेड कवर पहनना अनिवार्य है—तो ऐसे होटल कैसे बेरोकटोक चल रहे हैं?
      विशेषज्ञों का कहना है कि बाल जैसे बाहरी तत्व के गले में फंसने से स्वास अवरोध और जान जाने तक का खतरा हो सकता है, ऐसे में इसे मामूली लापरवाही नहीं माना जा सकता।

     जनता की मांग — अब होटल मालिक नहीं,
    सबसे पहले भ्रष्ट फूड इंस्पेक्टर पर हो कार्रवाई!
      क्या शासन ऐसे मामलों में सिर्फ खानापूर्ति करेगा या जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबन व विभागीय जांच की राह दिखाएगा? यह देखने वाली बात होगी।

    जगदलपुर, शौर्यपथ। कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार खनिज विभाग के जांच दल द्वारा 09 जून को ग्राम बनियागांव में अवैध उत्खनन के सूचना प्राप्त होने पर मौके पर 01 चैन माऊण्टेन गशीन को जप्त कर थाना प्रभारी नगरनार की अभिरक्षा में दी गई है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को समझाईस दी गई कि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन की रोकथाम में सहयोग करें तथा अवैध उत्खनन-परिवहन की सूचना भी विभाग को दें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार वर्षा काल में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक रेत उत्खनन बंद रखा गया है। इसी प्रकार विगत दिनों से अब तक बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम तिरथुम, सोनारपाल, फरसागुड़ा, केशलुर, नलपावंड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज का 05 वाहनों में अवैध परिवहन,उत्खनन, भण्डारण करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं और उत्खन्नकर्ताओं के विरुद्ध गौण खनिज का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों का प्रकरण दर्ज करते हुये पुलिस अभिरक्षा में दी गई है। वाहनों को खनिज मय जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। इसमें एक प्रकरण पर जप्ती की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा०) तोकापाल द्वारा की गई है। शेष प्रकरण में कार्यवाही के दौरान जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल के खनि अधिकारी शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक गिदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम, विकास नायक, जलंधर बघेल, महादेव सेठिया, संतोष सहारा उपस्थित थे। उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

    जगदलपुर, शौर्यपथ। स्थानीय मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप अपने एक दिवसीय संक्षिप्त बस्तर प्रवास में जगदलपुर आगमन पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सचिव भीम सिंह भी पहुंचे, अतिथियों का स्वागत के दौरान विधायक चित्रकोट श्रीविनायक गोयल भी साथ रहे, बस्तर आईजी सुंदरराज पी.,कलेक्टर हरिस एस, एसपी शलभ कुमार सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन सहित अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया।

     अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई नेटवर्क के तार अन्य राज्यों से हैं जुड़े हुए
     प्रकरण में लोकल नेटवर्क की पतासाजी भी जारी
     आरोपियों  की पतासाजी और धर पकड़ के लिए गठित नारायणपुर पुलिस की  स्पेशल टीम की त्वरित कार्यवाही
     नारायणपुर/शौर्यपथ /नारायणपुर थाना क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नक्सलियों को अवैध हथियार, कारतूस, गोला-बारूद तथा अन्य सामान सप्लाई करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की सतत् निगरानी की जा रही है। इसी तारतम्य में मुखबिर द्वारा बताया गए सूचना पर नारायणपुर पुलिस द्वारा नाकेबंदी करके एक संदेही व्यक्ति को नारायणपुर –कुतुल मार्ग से हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में अपना प्रकाश सोनी पिता स्व. श्री गौतम सोनी उम्र 27 वर्ष निवासी बख़रूपारा नारायणपुर का होना बताया। उक्त संदेही के क़ब्ज़े से एक कत्था रंग के स्कूटी क्र. सीजी–21–F–8893 में रखे कॉर्डेक्स वायर लगभग 3 मीटर, बिजली तार, स्कैनर( वॉकी टॉकी), 20 नग राउंड, 3 नग डेटोनेटर बरामद किया गया, जिसे नक्सलियों को सप्लाई देने के लिए रखा होना बताया।
        प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन अनुसार थाना नारायणपुर में अपराध क्रमांक-55/2025, धारा- 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी और धर पकड़ हेतु विशेष टीम गठित की गई और थाना नारायणपुर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई।
      विस्तृत पूछताछ में आरोपी प्रकाश सोनी ने बताया कि विगत चार पांच वर्षों से वह लगातार नक्सलियों के संपर्क में रहा है और नक्सलियों को भारी मात्रा में बंदूक की गोली, विस्फोटक सामग्री व नक्सली सामग्री अवैध रूप से खरीदकर नारायणपुर में लाकर नक्सलियों को देना स्वीकार किया। प्रकरण में कई नक्सलियों के साथ अन्य आरोपियों के नाम का ख़ुलासा भी किया गया।
      आरोपी के द्वारा नक्सलियों को हथियार के कारतूस व अन्य नक्सली सामग्री सप्लाई करने में सहयोग करने वाले कई और लोगों के नामों का ख़ुलासा किया गया है, जिनकी तलाश एवं नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस अन्य संभावित लिंक एवं सहयोगियों की जानकारी एकत्र कर रही है, जिससे इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।
     आरोपियों द्वारा शहरी क्षेत्र में रहकर आम जनता एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित माओवादी संगठन को भारी मात्रा में बंदूक के गोली, विस्फोटक सामग्री व नक्सली सामग्री सप्लाई करने के जुर्म में दिनांक 06.06.2025 को आरोपी  प्रकाश सोनी को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय में न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया है।
     प्रकरण में विशेष भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के नाम निरीक्षक सुरेश यादव, उप निरीक्षक संजय टोप्पो, उप निरीक्षक राजकुमार राय, उप निरीक्षक शिव साहू, प्रधान आरक्षक वंश गोपाल पटेल व अन्य थाना नारायणपुर पेट्रोलिंग स्टाफ

    जगदलपुर, शौर्यपथ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर प्रतीक जैन द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण ग्राम पंचायत सचिव डिमरापाल विकासखण्ड तोकापाल सकरू राम कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस सम्बंध में जारी आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तोकापाल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तोकापाल क्षेत्रान्तर्गत 17 मई 2025 को ग्राम बड़ेमारेंगा जनपद पंचायत तोकापाल में आयोजित समाधान शिविर में सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल सकरू राम कश्यप द्वारा शराब का सेवन कर समाधान शिविर में उपस्थित होने के कारण सकरू राम कश्यप सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल को उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने सहित अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत तोकापाल सकरू राम कश्यप को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सकरू राम कश्यप का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तोकापाल निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में सम्बन्धित को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 13 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

    जगदलपुर, शौर्यपथ। कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह के अनुमोदन के आधार पर प्रभारी कलेक्टर प्रतीक जैन द्वारा कर्तव्य में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर एम एस भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर जिले में युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर मानसिंह भारद्वाज द्वारा युक्तियुक्तकरण हेतु विकासखण्ड जगदलपुर से विसंगतिपूर्ण जानकारी जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरनार में कनिष्ठ शिक्षक का वरिष्ठ एवं वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ मानते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया। साथ ही सेजेस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद जगदलपुर (हिन्दी माध्यम) ई संवर्ग की शाला है जिसे सम्बन्धित के द्वारा टी संवर्ग एवं ई संवर्ग दोनों में रिक्त पद की जानकारी दी गई। वहीं युक्तियुक्तकरण से संबंधित विकासखण्ड स्तरीय जानकारी में वरिष्ठता निर्धारण में अत्यधिक त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही युक्तियुक्तकरण हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विसंगति पूर्ण जानकारी जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की गई। सम्बन्धित बीईओ के द्वारा उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही राज्य शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (I,II,III) के विपरीत है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड जगदलपुर (मूल पद प्राचार्य) मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मानसिंह भारद्वाज का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

    संवाददाता - हरिया सोनी
    नारायणपुर / शौर्यपथ / विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव माननीय श्रीमती किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर कु. प्रतिभा मरकाम के नेतृत्व में व्यवहार न्यायालय नारायणपुर में वृक्षारोपण के साथ स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कु. प्रतिभा मरकाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिटेनर अधिवक्ता श्री चंद्र प्रकाश कश्यप जितेंद्र शुक्ला जे.एस राठौर क्षमा साहू अधिवक्तागण चंद्रशेखर राव ए.डी.पी.ओ सोमनाथ पोटाई मेघा नाग वीरेंद्र ध्रुव विष्णु कडियाम इनूत एम्का एवं अन्य न्यायिक कर्मचारी गण के द्वारा न्यायालय परिसर में अपने-अपने हाथों से पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प लिया गया। कु. प्रतिमा मरकाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा  जानकारी दिया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम ग्रहण कर जीवन यापन करते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। रिटेनर अधिवक्ता चंद्र प्रकाश के द्वारा जानकारी दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में उल्लेखित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वन एव वन्य जीव जंतु पर्यावरण की रक्षा करने का मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 48(A) निर्देशित करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे इस अवसर पर समस्त अधिवक्तागण न्यायिक कर्मचारीगण अभियोजन के कर्मचारीगण अधिकार मित्र घसीराम नेताम उपस्थित रहे।

    संवाददाता - हरिया सोनी
    नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत नेलांगुर के ग्रामीणों को शत प्रतिशत लाभान्वित करने के दिए निर्देश
    कलेक्टर और सीईओ ने ग्रामीणों की चौपाल लगाकर राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी
    पुलिस कैम्प नेलांगुर में पौधा रोपण कर छत्तीसगढ़ की अंतिम सीमा का  किया अवलोकन

    नारायणपुर / शौर्यपथ / जिले की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाक्षा शिक्षा खलखो द्वारा जिले एवं छत्तीसगढ़ की अंतिम छोर के ग्राम नेलांगुर पहुंकर जन चौपाल में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उनकी मांग एवं समस्याओं को शीघ्र निराकरण कराने का भरोसा दिलाया। जन चौपाल में ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर से खेल मैदान, स्कूल में शिक्षक की मांग की गई, उनकी मांग को पूर्ण कराने की बात करते हुए कहा कि स्कूल में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षकों की पदस्थापना कर दिया गया है। खेल मैदान भी शीघ्र बनाए जाने का आश्वासन दिया।
    उन्होंने जनचौपाल में नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत संचालित किये जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीणों को जानकारी दी। उन्होंने ग्राम वासियों का चौपाल में सभी सदस्यों की जानकारी लेकर शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के निर्देश उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक पासबुक, महतारी वंदन, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी लेकर जिन हितग्राहियों का नहीं बना है उनका एक सप्ताह के भीतर बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
     कलेक्टर ने ग्राम नेलांगुर में सड़क, पुल पुलिया, नलजल योजना, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाकर सभी परिवारों को चावल उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ममगाईं ने सभी ग्रामीणों से कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और गांव के विकास में सहभागिता निभाएं। उन्होंने गांव के नवयुवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने अधिकारी को निर्देशित किया।
    कलेक्टर ममगाई ने जनचौपाल में अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव के महिलाओं का समूह बनाकर शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए उपस्थित जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने महिलाओं से जानकारी लेते हुए महतारी वंदन योजना और मातृत्व वंदन योजना योजना से लाभान्वित करने के निर्देश उपस्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया। तहसीलदार चिराग रामटेके के द्वारा चौपाल में ग्रामीणों को अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा से लाभान्वित करने की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को अपने-अपने विभागीय योजनाओं को शत प्रतिशत लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया। चौपाल समाप्त होने के बाद कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ग्राम नेलांगुर का भ्रमण करते हुए खेल मैदान बनाने का आश्वासन दिया। जन चौपाल में स्वास्थ्य, उद्यानिकी, समाज कल्याण, श्रम, खाद्य, कृषि, मत्स्य पालन विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर स्टॉल लगाई गई थी, जिसका कलेक्टर ने अवलोकन करते हुए नेलांगुर के महिलाओं को संस्थागत प्रसव करवाने के लिए प्रेरित किया। जन चौपाल में बच्चों को जाति एवं निवास प्रमाण पत्र एवं वृद्धजनों को छड़ी प्रदान किया गया। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेलांगुर पुलिस कैम्प में पौधा रोपण कर छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र सीमा का भी अवलोकन किया।
    जन चौपाल में क्षेत्र के सरपंचगण, तहसीलदार चिराग रामटेके, जनपद सीईओ लोकेश चतुर्वेदी, महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी प्रतिभा शर्मा, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सनातन मेरसा, सहायक मत्स्य अधिकारी विवेक ठाकुर, सामाज कल्याण विभाग महेंद्र उसेंडी, स्वास्थ्य विभाग प्रदीप देवांगन सहित विभिन्न विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

    जगदलपुर,शौर्यपथ। जिले के माध्यमिक शालाओं सहित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों के अतिशेष होने के फलस्वरूप 04 जून 2025 को प्रातः 10 बजे से कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभागार तथा आस्था हॉल में शाला युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों के नवीन पदस्थापना हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने इस बारे में बताया कि कई शिक्षक एवं व्याख्याता अवकाश के कारण जिले से बाहर होने की स्थित्ति में उनके परिजन प्राधिकार पत्र एवं पहचान पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नियत समय में काउंसलिंग में उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को अवगत करवाने के निर्देश सम्बन्धित प्राचार्यों एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं।

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