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भिलाईनगर/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत भिलाई बिजनेस सेंटर (बीबीसी) के द्वारा रेरा में पंजीयन कराए बगैर ही पंपलेट के माध्यम से अवैध रूप से भूखंड, अपार्टमेंट, भवन की बिक्री संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का मामला सामने आने पर निगम प्रशासन ने तत्काल बी.बी.सी. के कार्यालय को सीलबंदी की कार्यवाही की थी! अब निगम प्रशासन की ओर से भिलाई बिजनेस सेंटर (बीबीसी) के खिलाफ सुपेला थाने में अपराध पंजीबद्ध (एफआईआर) कराया गया है। भिलाई निगम क्षेत्रांतर्गत अवैध प्लाटिंग, अतिक्रमण और शासकीय जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने सभी जोन आयुक्तों को निर्देश दिया है।
जोन 01 नेहरूनगर क्षेत्रांतर्गत रेरा से बगैर पंजीयन कराए ही विज्ञापन प्रकाशित कर अवैध भूखंड विक्रय करने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी। इस प्रकार का कृत्य छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तें) नियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत दंडनीय अपराध है! उल्लेखनीय है कि उपायुक्त श्री अशोक द्विवेदी ने इस संबंध में बीबीसी के संचालक को पत्र प्रेषित कर अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देते हुए 1 सप्ताह के भीतर उपस्थित होकर या विधिवत रूप से जानकारी प्रस्तुत करने कहा था, लेकिन अवधि के भीतर पत्र का जवाब प्राप्त नहीं मिलने पर दूसरी बार जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरि ने भी जवाब प्रस्तुत करने के लिए भिलाई बिजनेस सेंटर को पत्र जारी किया पत्र के माध्यम से निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना पक्ष नहीं रखे जाने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दिए थे, इस संबंध में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा भी भिलाई बिजनेस सेंटर को पत्र जारी किया जा चुका है। पत्र जारी करने के बाद निगम प्रशासन ने सख्त निर्णय लेते हुए भिलाई बिजनेस सेंटर के दफ्तर को सील बंद करने कार्रवाई की और अब एफआईआर दर्ज करवाया है! निगम के जोन क्रमांक 1 से दौलत चंद्राकर ने बताया कि सुपेला थाना द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है!
दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा महापौर धीरज बाकलीवाल के मार्गदर्शन में वार्ड निवासियों को नागरिक सुविधाएॅ उपलब्ध कराने लगायी जा रही वार्ड शिविर में राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, निराश्रित पेंशन, पट्टा नवीनीकरण, नया पट्टा से संबंधित आवेदन पात्र हितग्राहियों से शिविर मंे लिया जा रहा है । इस कड़ी में आज वार्ड क्रं0 5 मरार पारा ओर वार्ड क्रं0 6 बैगापारा में आयोजित वार्ड शिविर में मजदूर कार्ड पंजीयन के लिए 81 हितग्राहियों ने आवेदन जमा कराये वहीं निराश्रित पेंशन के लिए निरंक, राशनकार्ड बनाने 02 हितग्राही, पट्टा नवीनकरण के 05 और नया पट्टा के लिए निरंक, ने अपना आवेदन शिविर में जमा कराये । वहीं प्रधानमंत्री आवास योजन के तहत् आवास के लिए 02 हितग्राहियों ने आवेदन जमा कराये। इस दौरान कार्यपालन अभियंता राजेश पाण्डेय, उपअभियंता राजेन्द्र ढबाले, कु0 आसमा डहरिया, पूर्व पार्षद विजयेन्द्र पटेल, निगम कर्मचारी रामखिलावन शर्मा, संजय सोनकर व अन्य उपस्थित थे।
कल दिनांक 24 दिसंबर को तकियापारा वार्ड के हितग्राहियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने उनसे आवेदन लिया जावेगा । इसके लिए तकियापारा मुस्लिम सराय के पास शिविर लगाया जाएगा । वार्ड निवासियों से अपील है कि वे शासन की इस योजना का अवश्य लाभ उठायें ।
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / जिला बाल संरक्षण समिति एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स की त्रैमासिंक बैठक आज जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने अबतक किए गए कार्यवाही की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों के समय पर निराकरण से ही बोर्ड का उद्देश्य पूरा होता है। पक्षकारों को नोटिस तामिल करवाकर उपस्थिति सुनिश्चित करवाया जाए। समय पर निराकरण होने से ही हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।
बैठक में विगत बैठक की विवरण एवं पालन प्रतिवेदन की कार्रवाई प्रस्तुत की गईं। जिला बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के लंबित एवं निराकरण पर चर्चा की गयी। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रीति खोखर चखियार ने बताया कि बाल कल्याण समिति द्वारा 22 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। माह के अंत तक 310 प्रकरण लंबित हैं।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जनवरी 2020 से नवंबर माह तक 21 बाल विवाह रोका गया। वहीं बाल कल्याण समिति के समक्ष गुमशुदा बच्चों की दस्तयाब होने पर 83 प्रकरण प्रस्तुत किए गए।
बैठक में सीएमएचओ डॉ एस आर बंजारे, उपसंचालक समाज कल्याण टीपी भाव,े जिला शिक्षा अधिकारी श्री के एस तोमर, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीमती नम्रता पटेल, सदस्य मोतीलाल चन्द्रम, सुश्री संतोषी राठौर, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य सुरेश जायसवाल, डाॅ. इन्दु साधवानी, श्रीमती नीता थवाईत, श्रीमति शमिष्ठा कंसारी, एसडीओपी खलखो, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग प्रकाश चन्द्र लहरे, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल, संरक्षण अधिकारी सुश्री पूजा तिवारी, संरक्षण अधिकारी श्रीमती ज्योति मिश्रा एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जिले में संचालित बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक बबलू यादव, लखन लाल सुर्यवंशी एवं चाइल्ड लाइर्न जांजगीर एवं सक्ती प्रभारी उपस्थित थे।
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / नोवेल कोरोना वायरस के नए वेरिएन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से यू.के. (यूनाइटेड किंगडम) से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यूनाईटेड किंगडम से भारत पहुंचने वाले एवं छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट अथवा अन्य मार्ग से राज्य में आने पर देश के एयरपोर्ट पर कराए गए आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट रिपोर्ट की जांच की जाए। इसके साथ ही रिपोर्ट पॉजीटिव होने पर एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटाइन, कोविड केयर सेन्टर या अस्पताल में रखा जाए। जारी निर्देश में फ्लाईट में पॉजीटिव यात्री के कान्टेक्ट हेतु निर्धारित एसओपी अनुसार कार्रवाई करने कहा गया है। रिपोर्ट निगेटिव होने पर यात्रियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी अनुसार स्वयं को 14 दिवस होम आईसोलेशन में रहने की सलाह देने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रतिदिन पालन और फॉलोअप के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / राज्य सरकार के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020 -21में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन हेतु पीडीएस बढ़ाने का उपयोग किया जा रहा है। धान उपार्जन हेतु पीडीएस बारदाना उपलब्ध कराने संबंधित क्षेत्र के उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया है। निर्धारित संख्या से कम बारदाना उपलब्ध कराने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नवागढ़ और बलोदा विकासखंड के विभिन्न शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आवंटन लोकहित में निलंबित कर दिया गया है।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती मेनका प्रधान ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि संबंधित क्षेत्र के लोग उचित मूल्य दुकान संचालकों को चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान उपार्जन हेतु बारदाना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया था। निर्धारित मात्रा से कम बारदाना उपलब्ध करवाने पर उचित मूल्य दुकानों का संचालन लोकहित में निलंबित किया गया है। इनमें नवागढ़ विकासखंड के ग्राम कामता, भैंसदा, बेल्हा, घुठिया, बलौदा विकासखण्ड के ग्राम पंतोरा व नवापारा ख के शासकीय उचित मूल्य को निलंबित कर दिया गया है।
औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने तथा प्रक्रियाओं को सरल एवं प्रभावी बनाने पर चर्चा , नवीन औद्योगिक नीति के संदर्भ में उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले अनुदान सुविधाओं की दी गई जानकारी
राजनांदगांव / शौर्यपथ / औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लीज होल्ड भूमि से फ्री होल्ड भूमि करने के लिए आज निजी होटल में औद्योगिक सेमीनार का आयोजन किया गया। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने सेमीनार को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण के समय में लगातार उत्पादन कर उद्योगों ने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा और यहां देशव्यापी आर्थिक मंदी का असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि जिला व्यापार उद्योग केन्द्र द्वारा निरंतर उद्यमियों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों से यहां के स्थानीय निवासियों को रोजगार देने पर जोर दिया। उन्होंने बड़ी संख्या में उद्योगपतियों के इस सेमीनार में शामिल होने पर प्रसन्नता जाहिर की।
उद्योग संचालनालय रायपुर से आए संयुक्त संचालक उद्योग संजय सिन्हा ने नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत विस्तृत जानकारी दी। स्थायी पूंजी निवेश, अनुदान, ब्याज अनुदान, वनांचल पैकेज के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तित किया गया है। जिसमें शासन के नियमानुसार उद्योग विभाग की भूमि जो उद्योगपतियों को लीज पर 99 वर्ष के लिए दी जाती थी। अब नियम में परिवर्तन के बाद उद्योगपति को संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा। उद्योगपतियों ने सेमीनार के दौरान अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एसके सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत पट्टे पर औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों अथवा अन्य नामों से स्थापित एवं संस्थानों के नियंत्रण में संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में जो कि शासन की अधिसूचना 31 अक्टूबर 2019 के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा पट्टा अभिलेख द्वारा किए गए भूमि आबंटन रकबा 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक की एकचक भूमि के प्रकरणों पर प्रभावशील होंगे। इकाईयों को आबंटित 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक की एकचक भूमि या इससे कम पट्टा अभिलेख पर आबंटित भूमि इस प्रावधान के अंतर्गत फ्री होल्ड की जाएगी। इकाईयों को पट्टा अभिलेख में उल्लेखीत मूल प्रयोजन हेतु इकाईयों द्वारा प्रथम उत्पादन दिनांक से 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग उत्पादन प्रारंभ किया हो, उन इकाईयों को फ्री होल्ड पर भूमि प्राप्त करने की प्राथमिकता होगी। इकाई को फ्री होल्ड किए जाने की सहमति संबंधित भू-खंड पर लिए गए ऋण अग्रिम आदि के भार से मुक्त हो सकने की स्पष्ट स्थिति पर दी जाएगी। यदि किए इकाई द्वारा आबंटित भूमि अतिरिक्त अन्य भूमि पर अतिक्रमण, अवैध आधिपत्य पाया जाता है, तो ऐसी इकाईयों को फ्री होल्ड की पात्रता नहीं होगी। उन्होंने लीज होल्ड से फ्री होल्ड की प्रक्रिया की जानकारी दी।
सेमीनार में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने तथा प्रक्रियाओं को सरल एवं प्रभावी बनाने की दिशा में चर्चा की गई, ताकि उद्योगपतियों को होने वाली कठिनाईयां कम हो सके। नवीन औद्योगिक नीति के संदर्भ में उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले अनुदान सुविधाओं, छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि आबंटन नियम के सरलीकरण एवं औद्योगिक क्षेत्र में लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तित करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राजनांदगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष जैन, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष आकाश गुप्ता, टेड़ेसरा औद्योगिक संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता, राईस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं औद्योगिक संघो के प्रमुख एवं जिले के उद्योगपति उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सहायक संचालक उद्योग गोपाल राव ने आभार प्रदर्शन किया।
नवागढ़ / शौर्यपथ / मिश्रा पारा नवागढ़ वार्ड 7 में मिश्रा परिवार द्वारा कराई जा रही श्री रामकथा का मंगलवार को पंचम व अंतिम दिवस रहा। कथावाचक पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी ने अत्यंत ही रोचक तरीके से इस संगीतबद्ध कथा को प्रस्तुत किया। पं. तिवारी ने श्रीराम कथा के माध्यम से भगवान श्रीराम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए बहुत ही रोचक ढंग से ज्ञान बांटने का काम किया।
कथाव्यास ने इस कथा को उसके मर्म के साथ प्रस्तुत किया। अंतिम दिवस में सुंदरकाण्ड का वर्णन करते हुए उन्होंने लंका दर्शन आदि घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया। इसके साथ ही उन्होंने भगवान श्री राम द्वारा रावण वध एवं प्रभु श्रीराम के अयोध्या के राजसिंहासन पर आरूढ़ होने का सुंदर वर्णन किया। कथा के रहस्य को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सुंदरकांड मानस का सुंदर भाग है। आज समाज में सुंदरकांड के पाठ का प्रचलन है,किसी ग्रंथ के किसी विशेष भाग के पठन को परंपरा बनाने का अर्थ है कि हम उस भाग को बार-बार पढ़ें और अपने आचरण में उतार लें। मात्र पढऩे से कल्याण नहीं हो सकता। जैसे एक रोगी डॉक्टर से दवा लेकर आए, डॉक्टर दवा का पर्चा लिखकर दे दे, रोगी उस पर्चे को घर लेकर आए और उसे आदर से बार-बार पढ़े,तो उसका कल्याण नहीं हो सकता,स्वास्थ्य के लिए पर्चे पर लिखी दवा का सेवन करना आवश्यक है।
इसी तरह ग्रंथों का पूर्ण लाभ लेने के लिए उन्हें जीवन में उतारना आवश्यक है। कथा में वर्णित राम राज्य के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रामराज्य एक आदर्श राज्य है। रामराज्य में कहीं चोरी, भ्रष्टाचार, झूठ एवं घृणा नहीं है, अपितु चारों तरफ प्रेम भाईचारा, सौहार्दय और सद्भावना दृष्टिगोचर होती है। आज भी इन्हीं सब गुणों की आवश्यकता है। यह रामराज्य जीवन में आ जाये,इसके लिए आवश्यक है। राम को जान लेना, पूर्ण गुरू की कृपा से ही जीव अपने अंत: करण में श्रीराम का दर्शन करता है। तभी श्री राम के गुण जीवन में आते हैं और सभी रामराज्य की स्थापना जीवन में हो सकती है।
कथा श्रवण करने नगर प्रधान विकास धर दीवान, सीईओ एनएल साहू, प्रवीर दत्त दुबे, राजेंद्र मिश्रा, किसुन प्रसाद मिश्रा, महेश मिश्रा, हरदेव मिश्रा, मनभर मिश्रा, रामावतार मिश्रा, दारा मिश्रा, संतोष मिश्रा, दिनेश मिश्रा, सन्तु मिश्रा, बीरबल मिश्रा, भरत मिश्रा, विनोद मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा, बबला मिश्रा, शिवकुमार दुबे, मुकेश, सोनू, मोना, शुभम, ओमप्रकाश, राहुल,गोलू, पिंटू, कुंदन,सोन्टू , मोंटू, उत्तम, ओम, वासु, हर्ष, तुलसीराम चौहान, कलीराम यादव, खेलन यादव, दुर्गेश यादव, राकेश पाल, गोलू साहू सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे।
धमतरी / शौर्यपथ / गोधन न्याय योजना की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आज नगरपालिक निगम धमतरी के सामुदायिक भवन में सुबह 11 बजे से आहूत की गई। कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने बैठक में मौजूद कृषि एवं संबंधित विभाग तथा पंचायत विभाग के अधिकारियों को कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्ती योजना है, अतः इसका सुचारू संचालन जिले में किया जाना चाहिए। उन्होंने गौठानों में गुणवत्तापूर्ण वर्मी खाद तैयार करने पर जोर दिया, जिससे उसकी बिक्री संभव हो। कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि हालांकि अभी तक वर्मी खाद की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई है। उन्होंने आगे निर्देशित किया कि हर गौठान के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी हर सप्ताह सम्बन्धित गौठान का दौरा कर रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कृषि विभाग का अमला रबी और खरीफ मौसम में गांव में वर्मी तथा कच्चे गोबर की मांग, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? इसका घर-घर जाकर सर्वे कर पंद्रह दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
गौठान को मल्टी एक्टिविटी केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे विभिन्न आजीविका गतिविधियां वहां संचालित करके वर्मी खाद बनाने में लगे समूह की महिलाओं की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकें। इसमें उद्यानिकी फसल, सब्जी उत्पादन के लिए किट, मुर्गी, बकरी पालन शेड, दोना-पत्तल की इकाई, पेपर बैग बनाने की इकाई, बुक बाईंडिंग, बांस शिल्प, टेरा कोटा, सिलाई सम्बन्धी इत्यादि कार्यों को लिया जा सकता है। जिससे कि विलेज इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा सके। इसके लिए 20 गौठान का चयन करने पर कलेक्टर ने जोर दिया। इसमें विभागीय अभिसरण से मल्टी एक्टिविटी के कार्य किए जाने की योजना है। इसके लिए हर गौठान की पूरी कार्ययोजना होनी चाहिए। मल्टी एक्टिविटी के लिए जिन गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है, इस संबंध में बैठक में उपस्थित वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, पंचायत सचिव से इस सम्बन्ध में सलाह भी ली गई।
बैठक में समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 323 पंचायत में 349 गौठान मनरेगा से स्वीकृत किए गए हैं। गौठानों में दो हजार 190 वर्मी टैंक स्वीकृत किया गया है। अब तक एक हजार 678 टैंक बन गए, 294 प्रगतिरत हैं। इसी तरह स्वीकृत एक हजार पांच नाडेप टैंक में से 692 पूर्ण तथा 138 प्रगतिरत हैं। बताया गया कि गोधन न्याय योजना की शुरुवात से अब तक 160 गौठानों में छः हजार 321 हितग्राहियों से 281 लाख रुपए की 14 हजार क्विंटल गोबर खरीदी की गई है। बैठक में उपस्थित जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता गांधी ने कहा कि नवंबर माह तक गोबर खरीदी का भुगतान समितियों को कर दिया गया है, अगर किसी कारणवश किसी समिति में हितग्राहियों को भुगतान नहीं हुआ है तो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सचिव से हर 15 दिनों में इसकी जानकारी लेकर भुगतान सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि इन गौठानों में अब तक आठ हजार 611 क्विंटल वर्मी खाद तैयार किया गया है। इसमें से 400 क्विंटल वर्मी खाद बेचा गया है, जिसमें 150 क्विंटल अकेले उद्यानिकी विभाग ने खरीदा है। खरीफ सीजन के हिसाब से जिले में हर गौठान में 225 टन पैरा की आवश्यकता होगी। इसके हिसाब से गौठानों में प्राथमिक तौर पर 40 टन पैरा संग्रहण किया जाना है। इसके मद्देनजर सभी गौठानों में पैरा दान को 40 टन करना है। बताया गया कि 15 नवंबर से अब तक 189 गौठानों में कुल एक हजार 526 टन पैरा दान हितग्राहियों द्वारा किया गया है।
बैठक में निर्देशित किया गया कि हर ब्लॉक में ऐसे तीन-तीन गौठान चयनित करना है जहां केंचुआ की गुणवत्ता अच्छी है, ताकि वहां केचुआ उत्पादन किया जा सके। इसके लिए सोमवार तक की समय सीमा कृषि विभाग के अमले को दी गई है। इसके जरिए गौठानों में आजीविका के स्रोत बढ़ाने की योजना है। बैठक के अंत में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से ब्लॉकवार स्वीकृत, निर्मित गौठान, वर्मी टैंक निर्माण की प्रगति की जानकारी ली गई। इस अवसर पर कृषि, पशु चिकित्सा सेवा, पशुपालन, आयुक्त नगरपालिक निगम धमतरी सहित सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी और पंचायत सचिव मौजूद रहे ।
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / नाबार्ड द्वारा कृषि अवसंरचना निधि योजना एवं नवीन कृषि विपणन अवसंरचना योजना पर कार्यशाला का आयोजन विगत दिनों रायपुर में किया गया। इस दोनों योजनाओं पर किसान लाभार्थियों को उपलब्ध ब्याज सहायता एवं सब्सिडी की जानकारी साझा की गई। कार्यशाला में राज्य शासन के कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, विभाग एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यशाला में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित किया गया। भारत सरकार की कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध है। साथ ही भारत सरकार ने इस निधि के अंतर्गत ऋण की दर अधिकतम 9 प्रतिशत प्रति वर्ष तक निर्धारित की है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा ऋण प्रकरण को भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होता है। नवीन कृषि विपणन अवसंरचना योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियों जैसे वेयरहाउस, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, धर्म कांटा आदि के निर्माण हेतु 25 से 33.33 प्रतिशत की अनुदान सहायता उपलब्ध है, जो नाबार्ड और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से दी जाती है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
