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कोरोना के निर्देशों और आदेशों पर पालन नहीं करने वालों पर होगी प्राथमिकी दर्ज
होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें
जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक
रायपुर / शौर्यपथ / कलेक्टर डाॅ. एस भारतीदासन ने रायपुर जिले में कोरोना वायरस (कोविड़-19) प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए योजनाबद्ध एवं नियमित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने ये निर्देश रेडक्रास सोसायटी के सभाकक्ष में आज आयोजित जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सभी इंन्सिडेट कमांडर फील्ड में जाकर कार्य करें, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी प्रभावी रूप से किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि यह देखा जा रहा है कि लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने ऐसे लोगों जिनके द्वारा कोविड के लिए जारी शासन-प्रशासन के नियमों और आदेशों का पालन नही किया जा रहा है, के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि देश के अनेक राज्यों कोरोना के प्रकरण बढ़े है और पिछले वर्ष भी इसी समय कोरोना के प्रकरणों में तेजी से वृद्वि हुई थी और आगामी समय में भी प्रकरणों की संख्या बढ़ने की आशंका है, ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी कार्य योजना बनाकर समयसीमा में समुचित कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की वे अपनी ओर से कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए कोरोना संबंधी सामाजिक व्यवहार का पालन करें। मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, सामाजिक दूरी बना कर रखें और सेनेटाईजर आदि का उपयोग करें। कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी इंसिडेंट कमांडर को एक्टिव सर्विलांस कार्य पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने को कहा तथा इसका नियमित रूप से पर्यवेक्षण और समीक्षा करने को कहा।
कलेक्टर ने कहा कि आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के सुसंगत प्रावधान सहपठित छत्तीसगढ़, एपिडेमिक डिसीजज कोविङ-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। एफ.आई.आर दर्ज कराने का उत्तरदायित्व संबंधित इंसिडेंट कमांडर का होगा, जिसके लिये इसिडेंट कमांडर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत किया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत विधियों के अधीन कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव, निगम आयुक्त सौरभ कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ गौरव कुमार सिंह सहित नगर निगम के सभी जोन कमिश्नर, इन्सिंडेट कमांडर और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत् है। सामान्य प्रशासन विभाग ने दो टूक कहा है कि अगर कोई अधिकारी अब 3 साल के प्रोबेशन के बजाय 2 साल के प्रोबेशन के साथ नियुक्ति आदेश जारी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
पिछले साल ही राज्य सरकार ने प्रदेश में 3 साल के प्रोबेशन पीरियड का आदेश लागू किया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, राजस्व मंडल, कमिश्नर, कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को जारी कर इस फैसले की जानकारी भी दे दी थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि किसी भी सीधी भर्ती के पदों में परिवीक्षा अवधि अब 3 साल की होगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3. दिनांक 28.07.2020 में छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य श्ते) नियम, 1961 के नियम-8 के उपनियम 1 में संशोधन कर “किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा’ का प्रावधान किया गया है तथा दिनांक 29.07.2020 को प्रसारित निर्देश में यह कहा है कि समस्त विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी जब तक समस्त विभागों द्वारा अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती तब तक सभी विभागों के भर्ती नियम स्वमेव संशोधित माने जावेंगे।
इसी तारतम्य में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 367/ वित्त / नियम /चार/2020 दिनांक 28.07.2020 में छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी के उप-नियम (1) में किये गये संशोधन के फलस्वरूप सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियत स्टायपेण्ड देय होगा तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है।
तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8 के उप-नियम (1) तथा छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी के उप नियम (1) में किये गये संशोधन राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावशील है। 5/ उक्त प्रावधान लागू होने के उपरांत भी कतिपय विभागों/ विभागाध्यक्ष कार्यालयों/ कलेक्टर कार्यालयों द्वारा शासन के उपरोक्त नियम/ निर्देशों के विपरीत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, जो सर्वथा शासन के नियम/निर्देशों के विपरीत है।
अतः आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि जिन विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों/कलेक्टर कार्यालयों एवं शासन के अधीनस्थ निगम / मंडल / बोर्ड/ आयोग /प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में दिनांक 28.07.2020 से की गई नियुक्ति में शासन के नियम/निर्देशों के विपरीत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर जारी नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, 03 वर्ष की परिवीक्षा के साथ नियत स्टायपेण्ड पर करने का आदेश जारी करें।
उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत करावें। ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी, जो उक्त निर्देश की अवहेलना करते हुए. 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना पाया जाता है तो, उन नियुक्ति प्राधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
जगदलपुर / शौर्यपथ / चित्रकोट महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को बस्तर जिले के दरभा बस्तर और बास्तानार विकाखण्ड के साथ ही सुकमा जिले के मिसमा, कोंडागांव जिले के किवई बालेंगा और बीजापुर जिले के अम्बेली के लोक नर्तकों ने समां बांधा। चित्रकोट का जलप्रपात इस दौरान आदिवासी लोकनर्तकों के मांदर और ढोल की थाप से गुंज उठा।
इंद्रावती नदी के तट पर चित्रकोट जलप्रपात के समीप सुकमा जिले के कोंटा विकासखण्ड के ग्राम मिसमा के लोक नर्तकों ने कोया नाच, कोंडागांव जिले के किवई बालेंगा के लोक नर्तकों ने माटी मांदरी लोक नृत्य, बीजापुर जिले के अम्बेली के लोक नर्तकों ने चढंगा लोकनृत्य प्रस्तुत किया। इसके साथ ही बस्तर जिले के दरभा विकासखण्ड के लोकनर्तकों ने धुरवा मंडई नाच, बस्तर विकासखण्ड के लोकनर्तकों ने गेड़ी नृत्य तथा बास्तानार विकासखण्ड के बड़े किलेपाल के लोकनर्तकों ने गौर न्त्य का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यहां नुपूर संजना दान और विधि मंडावी ने एकल नृत्य व भरत गंगादित्य द्वारा लाला जगदलपुरी के स्थानीय बोली के गीत-संगीत, शुभम मित्तल के द्वारा शास्त्रीय व सूफी बालीवुड गीतों की प्रस्तुति दी गई, दिलीप षडंगी द्वारा छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रस्तुति के साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।
रायपुर / शौर्यपथ / महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया के मुख्य आतिथ्य में आज बालोद के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि संसदीय सचिव व गुण्डरदेही विधायक कंुवर सिंह निषाद और संजारी-बालोद विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा होंगी। इस अवसर पर बालोद के जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना देवी देशलहरा, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा और जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमलता साहू भी शामिल होंगी।
रायपुर / शौर्यपथ / रियल एस्टेट प्रोजेक्ट औरा द रेसीडेंट्स (फेस-एक) खम्हारडीह जिला-रायपुर के प्रमोटर ए.आई.एम. इन्फ्राक्ट्रवेन्चर्स द्वारा विनोद आहूजा को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं करने के कारण एक लाख रूपए शास्ति अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही रेरा में पंजीयन निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आयुक्त नगर निगम को दो माह के भीतर विवादित प्रोजेक्ट के विकास के लिए समुचित कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में कार्ययोजना प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। रेरा ने विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए कलेक्टर एवं जिला पंजीयक रायपुर को भी निर्देशित किया है।
रेरा के अधिकारियों ने बताया कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपार्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। औरा द रेसीडेंट्स के प्रमोटर द्वारा रेरा के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों का अवहेलना करते हुए पंजीयन के पश्चात् विवादित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा-61 के अंतर्गत 11 अप्रैल 2019 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक-M-COM-2019-00511 संधारित किया गया। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई के बाद यह शास्ति अधिरोपित की गई है।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने शुभकामना देते हुए कहा है कि भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करंे और छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी नागरिकों को मंगलमय जीवन एवं सुख-समृद्धि प्रदान करें।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है। श्री बघेल ने इस अवसर पर भगवान शिव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की है।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 16वीं कड़ी का प्रसारण 14 मार्च रविवार को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार प्रदेश की नारी शक्ति से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।
भिलाई नगर/ शौर्यपथ / प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आम्रपाली एवं अन्य क्षेत्र में निर्मित तथा निर्माणाधीन आवासों में नाला से प्रभावित का व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, आवास प्रदाय करने के लिए लाटरी पद्धति से आवास आवंटन निगम द्वारा किया जाता है! नवनिर्मित आवासों में असामाजिक तत्वों तथा कुछ दलालों द्वारा नागरिकों को गुमराह कर फर्जी तरीके से आवास आवंटन करने हेतु फार्म भर कर फर्जी अनुबंध संपादन कर रुपए की मांग कर तथा राशि लेकर अवैध रूप से आवास दिलाने नियम विरुद्ध नागरिकों को ठगे जाने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है!
ऐसे लोगों पर निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं! प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गलत तरीके से आवास दिलाने के एवज में अवैध वसूली करने वालों से सावधान रहे ! नागरिकों से अपील की है कि बिना पुष्टि किए किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर अनैतिक रूप से लेन-देन न करे! यदि कोई भी अनजान व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने संपर्क करता है तो ऐसे लोगों से सावधान रहें! किसी भी अनजान व्यक्ति को आम नागरिकगण अपना तथा अपने परिवारों का दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज आवास प्राप्त करने के लिए न देवे! आवास आवंटन की संपूर्ण कार्यवाही निगम कार्यालय के द्वारा एवं निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता है!
निगम भिलाई क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यालय मदर टैरेसा नगर पानी टंकी जोन क्रमांक 3 निगम कार्यालय चंद्रा मौर्या के पास प्रथम तल पर स्थित है किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है !
निगम कार्यालय में आकर ही जमा करें राशि नाला से प्रभावित लोगों के व्यवस्थापन के लिए निगम द्वारा सर्वे उपरांत नोटिस/सूचना जारी किया गया है! व्यवस्थापन के तहत 75000 रुपए की राशि हितग्राही को जमा करना होता है! हितग्राहियों को प्रथम किश्त के रूप में 5000 रुपए जमा करना होता है जिसके बाद वह लॉटरी सिस्टम से आवास प्राप्त करने के लिए सम्मिलित हो जाते हैं! लॉटरी में नाम आने पर आवास आवंटन की प्रक्रिया की जाती है! शेष 70000 की राशि 24 माह के आसान किस्तों में हितग्राही को जमा करना अनिवार्य है! इस राशि को जमा करने के लिए निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय से हितग्राही को चालान बनाकर दिया जाता है, जिसके आधार पर निगम कार्यालय में राशि जमा की जाती है! यहां यह बताना अनिवार्य है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी रसीद प्रदाय कर तथा हितग्राहियों से संपर्क कर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है! जबकि राशि को जमा करने के बाद निगम द्वारा ऑनलाइन रसीद प्रदाय की जाती है!
प्रशासन ने नागरिको से अनुरोध करते हुए कहा कि किसी के भी बहकावे में न आए, सीधे निगम कार्यालय में आकर अपनी राशि जमा करें! किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा का अंदेशा होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के उप अभियंता जयंत शर्मा के मोबाइल नंबर 7804999993 पर संपर्क कर अवगत कराएं!
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
