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राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिलाधीश टीके वर्मा के निर्देश एवं महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख की अनुशंसा पर नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने नागरिकों की सुविधा के लिये होम आईसोलेशन में सहायता के लिये एवं लॉक डाउन के उल्लंघन की शिकायत के अलावा मूलभुत सुविधा बिजली,पानी सफाई सहित सेनेटाईजेशन हेतु अधिकारियों को दायित्व सौपा है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि केारोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुये शासन निर्देश के अनुक्रम में शहर में जिलाधीश द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉक डाउन के समय होम आईसोलेशन, पॉजिटीव मरीजों को दवा वितरण, लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायत सहित मूलभुत सुविधा बिजली पानी सफाई व सेनेटाईजेशन हेतु जिलाधीश के निर्देश एवं महापौर के अनुशंसा पर अधिकारियों को दायित्व सौपा गया है। जिसमें होम आईसोलेशन व कन्टेमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन होने पर टोल फ्री नं. 112 में शिकायत दर्ज करा सकते है। इसी प्रकार होम आईसोलेशन में कोविड पॉजिटिव मरीजो के दवाई वितरण एवं स्टीकर चस्पा हेतु जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. बीएल कुमरे मो. नं. 98271-74966 से, आईसोलेशन उपचार के दौरान मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु समाज कल्याण अधिकारी भूपेन्द्र वाडेकर मो. नं. 93007-63925 से, लॉकडाउन के दौरान व्यवसायिक प्रतिष्ठान व दुकान खोले जाने पर शिकायत हेतु राजस्व अधिकारी संजय भीमटे मो. नं. 70003-28569 से, साफ सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी अजय यादव मो. नं. 94241-16018 से, स्ट्रीट लाईट से संबंधित शिकायत हेतु सहायक अभियंता अतुल चोपडा मो. नं. 88151-90725 से, सेनेटाईजेशन हेतु उप अभियंता प्रणय मेश्राम मो. नं. 83197-26288 से, पेयजल सुविधा हेतु प्रभारी अधिकारी सुरेन्द्र साव मो. नं. 93028-92162 से एवं अन्य जानकारी हेतु प्र. जनसंपर्क अधिकारी देवेन्द्र सोनी मो. नं. 98271-96768 से संपर्क कर सकते है। साथ ही अन्य शिकायत हेतु निदान 1100 एवं मेयर हेल्प लाईन नं. 07744 222214 में कॉल कर संपर्क कर सकते है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि होम आईसोलेशन में प्रशासन के नियमों का पालन करना अनिर्वाय है उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 एवं 188, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1987 के तहत 6 माह की सजा एवं जुर्माना की कार्यवाही होगी। उन्होंने सतर्क रहकर घर में रहकर सुरक्षित रहने की अपील की है।
राजनांदगांव / शौर्यपथ / शासकीय कमलादेवी राठी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में छात्राओं के लिए विवाह पूर्व परामर्श कार्यक्रम का अयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसी कड़ी में 6 अप्रैल 2021 ए दिन मंगलवार को ऑनलाईन विवाह पूर्व परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ प्राचार्य डॉण्सुमन सिंह बघेल द्वारा किया गया। उन्होंने इस अवसर पर विवाह पूर्व परामर्श के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला महाविद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छात्राओं को इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम में 22 छात्राओं ने भाग लिया और विवाह से संबंधित आशंकाओं का समाधान प्राप्त किया। छात्राओं के कुछ प्रश्न थे क्या बच्चे होने के बाद शादी-शुदा जीवन में कोई अंतर आता है? प्रेम विवाह अधिक सफल होता है कि माता-पिता द्वारा तय किया गया विवाह? विवाह के पश्चात परिवार में कैसे समयोजन करें? कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. बसंत कुमार सोनबेर उपस्थित थे। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए विवाहित जीवन को सफलतापूर्वक जीने में मनोविज्ञान की महत्ता को समझाया।
परामर्शदाता के रूप में स्थानीय मनोवैज्ञानिक डॉ. मोना माखिजा आमंत्रित थी। उन्होंने आपसी सामंजस्य और बातचीत द्वारा समस्याओं को हल करने पर जोर देते हुए कहा कि पति-पत्नी को एक-दूसरे के भावनाओं का निरंतर सम्मान करना चाहिए। यही सफल वैवाहिक जीवन का आधार है। मनोविज्ञान विभाग भविष्य में ऐसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करता रहेगा, ताकि छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ हो।
भिलाईनगर / शौर्यपथ / बढ़ते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है। निगम की टीम ने आज वैशालीनगर, स्मृतिनगर, सुपेला बाजार, नंदीनी रोड, नेहरू नगर, कोसानगर, राधिका नगर, अंडा चौक, शास्त्रीनगर सहित भिलाई निगम के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किए और लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया तथा आवश्यक सेवाओं वाली दुकान पर भीड़ न लगे इसकी भी समझाइश दी। लॉकडाउन से छूट वाले कुछ जगह भीड़ पाए जाने वाले स्थान पर क्रमबद्ध दूरी बनाकर सामान देने समझाईश दी। इसके अलावा सामग्री ले जाने वाले वाहन में बिना मास्क के अधिक लोग बैठाकर ले जाते हुए पाए जाने पर भी अर्थदण्ड वसूला गया। भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम की टीम शहर के सभी प्रमुख बाजारों का निरिक्षण कर रही है! तथा लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहे है, घनी आबादी वाले गली, मोहल्लों में दुकान न खुल पाए इसकी लगातार माॅनिटरिंग की जा रही है! निगम की टीम सभी क्षेत्रों में घूम-घूम कर निरीक्षण कर रहे है ताकि लोग अनावश्यक न निकले। निरीक्षण के दौरान पांच लोगों से 9650 रूपये अर्थदण्ड वसूलने की कार्रवाई की गई। निगम क्षेत्र के नेहरू नगर के वाई रेहरे कीचन खुला पाया जिनसे 3000 हजार रूपए, मिलन चौक राधिका नगर के क्षीर सागर होटल संचालक द्वारा दुकान का आधा सटर खोलकर सामान देते हुए पाए जाने पर 5000 हजार रूपये, दो जगह दुकान का शटर आधा खोलकर सामान देते हुए पाए जाने पर तत्काल बंद कराया गया! भिलाई निगम क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम करने जिला प्रशासन द्वारा 14 अप्रैल तक लगाए गए लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मोबाइल टीम में कार्रवाई के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा, शरद दुबे एवं दल प्रभारी प्रकाश अग्रवाल .
दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आम नागरिकों से अपील की है कि टेस्टिंग के दौरान भरे गए फॉर्म को काफी सावधानी से भरे। इसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस चेक कर लें, कई बार मोबाइल नंबर गलत होने की वजह से या एड्रेस सही नहीं दिए जाने की वजह से ट्रेसिंग में दिक्कत होती है। इससे मरीज को बचाने का अमूल्य समय नष्ट होता है। साथ ही प्रशासनिक अमले को भी काफी दिक्कत आती है। टेस्टिंग के बाद क्रशिंग टीम को मरीजों को लोकेट करने में न्यूनतम समय लगे इसके लिए सही एड्रेस और मोबाइल नंबर होना बहुत आवश्यक है कलेक्टर ने अपील की है कि टेस्टिंग के दौरान सैंपल देने के दौरान सभी नागरिक इस बात का विशेष ध्यान दें कलेक्टर नागरिकों से अपील की है कि कोरोना के लक्ष्ण उभरते ही टेस्ट कराएं ताकि इलाज जल्द शुरू किया जा सके।
दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के प्रतिनधि मंडल ने दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले दुर्ग भिलाई के मुस्लिम समाज द्वारा कोरोना केयर सेंटर खोले जाने की अनुमति मांगी जहाँ, मुस्लिम समाज के इस प्रयास और सामाजिक कार्य को देखते हुवे कलेक्टर साहब ने छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल का हौसला बढ़ाते हुवे इस बात के लिये आश्वस्त किया कि इस कार्य मे प्रशासन हर सम्भव मदद करेगा और तत्काल दुर्ग जिले के स्वास्थ अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर जी को पत्र लिखते हुवे इस पर कार्यवाही करने की बात की .
तत्पश्चात छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के प्रतिनधियों ने सीएमओ से मुलाकात की जहां उन्होंने भी मुस्लिम समाज के द्वारा किये जा रहे कार्यो की प्रशंसा करते हुवे स्वास्थ से जुड़ी हर जरूरतों को प्रदान करने अपनी सहमति दी।छत्तीसगढ़ मुस्लिम के बैनर तले भिलाई दुर्ग के मुस्लिम समाज द्वारा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपना सहयोग एवं अपनी सहभागिता प्रदान करते हुवे। भिलाई नगर विधान सभा क्षेत्र के सेक्टर 6/ सड़क 35/ 36 के मध्य एक समाज के इदारे मदरसे को (दारुल राहत) जहां मदरसा संचालित है। जिसे स्थानीय जिला प्रशासन, एवं सर्व समाज के सहयोग हेतु बन्द कर उस स्थान पर मुस्लिम समाज के द्वारा कोरोना केयर सेंटर डाला जा रहा है । जिसमे समाज के सभी वर्गों की सेवा कर सके साथ ही प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा से निपटने एक छोटा प्रयास किया जायेगा। उक्त भवन में लगभग 100 से 150 बिस्तर की व्यवस्था है। 24 टॉयलेट गीजर सहित, किचन एवं आवश्यक सभी सुविधाये उपलब्ध है। उक्त स्थल को प्रशासनिक एवं स्वास्थ अधिकारियों के द्वारा दौरे के पश्चात मुस्लिम समाज के द्वारा कोरोना केयर सेंटर खोलने की अनुमति प्रदान की इस अवसर पर हाज़ी कलाम रज़ा, मो शरीफ खान, नाशीर खोखर नसीम खान,श्रीमती साहिन खान, मो शरीफ खान (पिंटू) सहित मुस्लिम फ्रंट के प्रतिनधि उपस्थित थे.
प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु पुर्व से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू है। साथ ही जिले में आज रात्रि 12:00 बजे से लॉकडाउन घोषित किया गया है। शहर के कुछ वार्डो में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हटकेसर वार्ड, विवेकानंद वार्ड, गोकुलपुर वार्ड, मराठा पारा वार्ड, अंबेडकर वार्ड एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रातः 8:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक छोड़कर समस्त व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होने से निर्धारित समय 10:00 बजे कंटेंटमेंट एरिया में स्थित दुकानों को बंद कराकर व्यवस्था बनाई गई।
पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी. राजभानू के निर्देशन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु धमतरी पुलिस प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराने जुटी हुई है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जिसे देखते हुए स्वयं के द्वारा संक्रमण से बचने सुरक्षात्मक उपाय किया जाना अति आवश्यक है।
पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के नेतृत्व में राजस्व आमला के साथ मिलकर कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग कर अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था एवं पेट्रोलिंग लगाई गई है। साथ ही धमतरी पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान पी.ए. सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों को बताते हुए प्रशासन के आदेशों का पालन करने, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने, घर से बाहर निकलने की स्थिति में मास्क या फेस कवर लगाने, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने, स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने व अपने घर के सदस्यों खासकर बुजुर्गों व बच्चों के संपर्क में नहीं आने समझाईश दिया जा रहा है।
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे, प्रभारी तहसीलदार विनोद कुमार साहू, नायब तहसीलदार राहुल शर्मा, थाना प्रभारी कोतवाली नवनीत पाटिल, यातायात प्रभारी गगन बाजपेई एवं पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
नगरी। शनिवार, 10 अप्रेल,को नगर पंचायत नगरी क्षेत्र में 20 कोरोना पा पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई जबकि नगरी ग्रामीण क्षेत्र में 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए इस तरह कुल 78 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई
रायपुर / शौर्यपथ / राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के दीर्घायु होने तथा सदैव स्वस्थ रहने की कामना की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर राज्य में कोविड-19 की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारेन्टाइन सेंटर की स्थापना की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आज कोविड-19 की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारेन्टाइन सेंटर की स्थापना के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
दिशानिर्देश में उल्लेख है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड 19) से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु विभिन्न आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कोरोना वायरस के महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान व उपचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोके जाने हेतु बाहर से गांवों में आने वाले व्यक्तियों के लिये पूर्व में स्थापित क्वारेंटाईन सेंटरों की भांति इस समय भी क्वारेंटाईन सेंटर स्थापित किया जाना है। यह क्वारेंटाईन सेंटर संबंधित जिले के ग्राम पंचायत में गांव के बाहर में रखा जाना है। क्वारेंटाईन सेंटर के संचालन के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुये क्वारेंटाईन सेंटर तत्काल पुनः स्थापित करना सुनिचित करें।क्वारेंटाईन सेंटर की निगरानी के लिए स्थानीय परिस्थिति अनुसार ग्राम के स्व-सहायता समूह, युवा समिति, रामायण भजन मंडली तथा कोविड-19 हेतु गठित निगरानी समिति एवं अन्य स्थानीय समिति का सहयोग लिया जाये। क्वारेंटाईन सेंटर से महिलाओं के स्नान के लिए सामाजिक मर्यादा के अनुरूप बांस, बोरा इत्यादि का उपयोग कर स्नान गृह तैयारी का कार्य पहले से ही करा लिया जाये,साथ ही परिसर के शौचालय की साफ-सफाई कराते हुये उपयोग योग्य तैयार कर लिया जाये।
क्वारेंटाईन सेंटर में रूकने वाले व्यक्तियों हेतु सेनेटाईजर बॉटल, फिनाईल, डस्टबिन,झाडू, बाल्टी, गद्दा, दरी, नहाने एवं कपड़ा धोने का साबून, आदि आवश्यक सामाग्री उपलब्ध कराई जावें। क्वारेंटाईन सेंटर के लिये मास्क, सेनेटाईजर, साबुन, दोना, पत्तल जैसी वस्तुओं को जिले के स्थानीय स्व-सहायता समूह से क्रय किया जावे।
ग्राम पंचायतों द्वारा भवन एवं सड़कों सहित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने, साफ सफाई, गंदगी के सुरक्षित निपटान का कार्य भी किया जावे।क्वारेंटाईन सेंटर में रूके हुए लोगों को यथा संभव सूखा राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाये ताकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सके। इनके पास भोजन बनाने की व्यवस्था न होने पर भोजन तैयार कर पर्याप्त सावधानी व दूरी के साथ वितरण कराने की व्यवस्था किया जाये।
क्वारेंटाईन में रहने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में परिसर/चिन्हांकित क्षेत्र से बाहर जाने न दिया जाये, और न ही इनसे बाहर का कोई कार्य लिया जाये। इनके परिवार के सदस्यों आदि को सेंटर में प्रवेश न करने दें। सेंटर में भजन-कीर्तन, खेलकूद, योगा, प्रशिक्षण जैसे सामुदायिक गतिविधियों प्रतिबंधित होगी, इसका कड़ाई से पालन किया जावे।
क्वारेंटाईन सेंटर हेतु भवनों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाये कि जिन भवनों में बारहवी की परीक्षा आयोजित होने वाले है उन्हें क्वारेंटाईन सेंटर न बनाये जाये। अन्य भवन में व्यवस्था की जाये। क्वारेंटाईन सेंटर में उपरोक्तानुसार मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथास्थिति 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध राशि एवं मूलभूत राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाये। क्वारेंटाईन सेंटर में यदि किसी को सर्दी-बुखार या इस तरह का कोई अन्य लक्षण दिखाई दे तो तत्काल इसकी जांच कराई जाये यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाये तो उन्हें तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित आईसोलेशन सेंटर या कोविड
केयर सेंटर में भर्ती कराया जायें। आइसोलेशन सेंटर के संचालन के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किये गये हैं उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
